Saturday, April 20, 2024
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किसान इंटर कालेज के गोलमाल में होगा मुकदमा

टूंडला/फिरोजाबाद, जन सामना ब्यूरो। किसान इंटर कालेज एलई में लगभग छः वर्ष पूर्व हुए गोलमाल के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पूर्व प्रबंधक, पूर्व प्रधानाचार्य एवं लिपिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश किए हैं।
किसान इंटर कालेज ऐलई के प्रबंधक वासुदेव शर्मा ने मुकदमा दर्ज कराने को न्यायालय में दिए गए अपने प्रार्थना पत्र में लिखा है कि पूर्व प्रधानाचार्य श्याम बिहारी शर्मा ने 13 फरवरी 2013 को प्रधानाचार्य के पद पर ग्रहण किया था। 31 मार्च 2017 को वह सेवानिवृत हो गए थे। लेकिन उन्होंने फर्जी तरीके से सेवानिवृत होने के बावजूद तीन अप्रैल 2018 को 99 हजार रुपये अनाधिकृत रूप से मध्यान्ह भोजन खाते से निकाल लिए। इसके साथ ही विगत छह वर्षाे में पूर्व प्रबंधक सुधीर कुमार शर्मा ने पूर्व प्रधानाचार्य व पूर्व लिपिक बृजेश कुमार उपाध्याय के साथ मिलकर छात्रों से प्राप्त करीब दस लाख रुपये के शुल्क को खातों में जमा न कराकर उनका गबन कर लिया। इतना ही नहीं स्कूल के अभिलेख भी अपने कब्जे में कर लिए। जिससे स्कूल संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है। जानकारी होने पर मुकदमा दर्ज कराने थाने गए। लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। कोर्ट ने पूर्व प्रबंधक, पूर्व प्रधानाचार्य व पूर्व लिपिक के विरुद्ध गबन के मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश थानाध्यक्ष नगला सिंघी को दिए हैं।