कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी डॉ0 ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया है कि जनपद कानपुर नगर की सीमान्तर्गत बहने वाली सभी नदी जल धाराओं में 01 जून 2020 से 31 अगस्त 2020 तक मछली के आखेट को पूर्णतया प्रतिबन्ध किया जाता है तथा उ0प्र0 मत्स्य अधिनियम 1948 के प्रविधानों के अन्तर्गत उक्त अवधि में मत्स्य फ्राई एवं फिंगरलिंग को पकडने, नष्ट करने अथवा बेचने एवं प्रजनन अवधि में मछली शिकारमाही को पूर्णतया प्रतिबन्धित किया जाता है। उन्होंने कहा कि गंगा नदी बिठूर कानपुर से संगम तक मत्स्य बीज एवं मछली शिकारमाही पर पूर्ण रुप से प्रतिबन्ध है। इसके अनुपालन में कानपुर नगर के सीमा के अन्तर्गत बहने वाली गंगा नदी मत्स्य बीज एवं मछली की शिकारमाही को पूर्ण से प्रतिबन्धित किया जाता है। उन्होने निर्देशित किया है कि इन प्रतिबंन्धो के उल्लंघन की स्थिति में उ0प्र0 मत्स्य अधिनियम 1948 में निहित प्राविधानों के तहत कडी दडात्मक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने उक्त आदेशों का कडाई पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश संबंधित विभाग एवं अधिकारियों को दिये है।