शिकोहाबाद/फिरोजाबाद, जन सामना ब्यूरो। लेखपाल द्वारा फर्जी और बनावटी दस्तावेज तैयार कर आवंटन की कार्यवाही की गई। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लेखपाल ने राजस्व अभिलेखों में फर्जी तरीके से आवंटन प्रक्रिया को दर्ज कर दिया। जिसे अपर जिलाधिकारी कोर्ट ने निरस्त कर आरोपी लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराये जाने के निर्देश दिये।
राजस्व निरीक्षक अनुरुद्ध सिंह ने अपर जिलाधिकारी कोर्ट के आदेश पर अपने अधीनस्थ लेखपाल और उसके बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। राजस्व निरीक्षक ने थाने में दी तहरीर में कहा है कि न्यायालय अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में एक वाद जयश्याम बनाम राजेंद्र सिंह धारा 128 अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 मौजा आसदेवमई नूरपुर दर्ज था। जिसकी सुनवाई अपर जिलाधिकारी न्यायालय में हुई। अपर जिलाधिकारी द्वारा तीन जुलाई को पारित आदेश के द्वारा फर्जी एवं बनावटी दस्तावेजों के आधार पर तैयार की गई आवंटन की कार्यवाही चार अगस्त 2004 के आधार पर राजस्व अभिलेखों में फर्जी तरीके से दर्ज की गई एंट्री को उक्त फर्जी तथाकथित आवंटन कार्यवाही मानते हुए निरस्त कर दी। इतना ही नहीं उन्होंने राजस्व निरीक्षक को संबंधित लेखपाल और उसके पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिये। जिसके आधार पर राजस्व निरीक्षक अनुरुद्ध सिंह ने थाने में तहरीर दी। इस संबंध में इन्सपेक्टर क्राइम अरविंद कुमार ने बताया कि राजस्व निरीक्षक की तहरीर पर लेखपाल शंभूदयाल गुप्ता एवं उनके पुत्र मंगल उर्फ भवानीशंकर निवासी शंभूनगर के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।