मथुरा। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नगर निगम लखनऊ तथा द्वितीय चरण में नगर निगम मथुरा वृन्दावन द्वारा तम्बाकू वितरण के लिए लाइसेंस जारी किये जा रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र में बिना लाइसेंस प्राप्त किये तंबाकू बेचना प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ स्कूल एवं कॉलेज से 200 मीटर उपरान्त की लाइसेंस प्राप्त कर तम्बाकू बेचने की अनुमति होगी। कोटपा अधिनियम 2003 एवं नगर निगम मथुरा वृन्दावन तम्बाकू उत्पाद नियंत्रण लाइसेंस उपविधि 2021 के प्रावधानों के अंतर्गत तीन अप्रैल को जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त द्वारा नगर निगम क्षेत्र में तीन तम्बाकू लाइसेंस आवेदकों रवि यादव पुत्र सुरेश यादव दुकान विक्रय केन्द्र सिविल लाईन मथुरा, भूरी सिंह पुत्र स्व. निनुआ दुकान विक्रय केन्द्र टाउनशिप चौराहा व प्रमोद कुमार पुत्र मनोहर लाल दुकान विक्रय केन्द्र रेलवे स्टेशन रोड धोली प्याऊ मथुरा को लाइसेंस वितरित किये गये। लाईसेंस वितरण के दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी, नगर निगम मथुरा वृन्दावन से डॉ. केए कुरैशी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी व समस्त क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी तथा समस्त सफाई एवं खाद्य निरीक्षक साथ एवं में लखनऊ से आये यूपीवीएचए यूनियन के सदस्य सुरजीत सिंह, डा. निधि सिंह पौराविक सीनियर टेक्निकल एडवाइजर, विवेक अवस्थी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अमित यादव सीनियर टेक्निकल एडवाइजर आदि उपस्थित रहे।
लाइसेंस लेने के लिए नियम व शर्तें
नगर निगम मथुरा वृन्दावन में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद बिना लाइसेंस के बेचना 22 सितम्बर 2022 से प्रतिबन्धित है। सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचने हेतु लाइसेंस के लिये नगर निगम मथुरा वृन्दावन में नगर स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन किया जा सकता है। स्ट्रीट वेंडिंग नीति के अंतर्गत अस्थाई दुकानों के लिए वार्षिक पंजीकरण शुल्क 500, स्थाई दुकानों के लिए 1000, थोक स्थाई दुकानदारों के लिये 5000 होगा।