Monday, November 25, 2024
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गौशाला में गायों की मौत, ग्राम प्रधान व सचिव सहित चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

मथुरा: श्याम बिहारी भार्गव । बलदेव क्षेत्र की ग्राम पंचायत ततरौता की गोशाला में गायों के मरने और गौशाला से गायों को भगा देने की घटना को मुख्य विकास अधिकारी ने गंभीरता से लिया है। ग्राम प्रधान, सचिव और दो गौशाला के केयर टेकर सहित चार लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए पषु क्रूरता अधिनियम के तहत थाना बलदेव पर एफआईआर दर्ज कराई गयी है। साथ की गौशाला में घटना के लिए जिम्मेदार कमियों का चिन्हित कर उन्हें सुधारा जा रहा है जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं की संभावना को निरस्त किया जा सके।
मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार मीना ने बताया कि ततरौता गौशाला में दो दिन पहले कुछ गायों की मृत्यु की खबर आई थी। हमने यहां से पशुपालन विभाग की टीम और चिकित्सक भेजे, पता चला कि प्रधान, सचिव और वहां के केयरटेकर की लापरवाही की वजह से यह घटना हुई है। यहां दो बातें सामने आई हैं कि केयरटेकर ने गायों को बाहर निकाल दिया है। चारे और पानी की व्यवस्था ठीक नहीं थी। दो तीन बार इन लोगों को बताया भी गया लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसमें चार लोगों का उत्तर दायित्व निर्धारित किया गया है। एसडीएम से भी इस मामले में जांच कराई गई है। वहां से भी यही रिपोर्ट आई है। सचिव के खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल हम लोग जो वहां कमियां हैं उन्हें सुधार रहे हैं। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा जनपद की दूसरी गौशालाओं की भी टोह ली जा रही है। सीडीओ ने अधीनस्थों को निर्देशित किया है कि गोशालाओं में अनियमितता संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाये। जिन गोशालाओं में कुछ कमियां पाई गई हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से दूर किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी कीमत पर छुट्टा गोवंश गौशाला से बाहर न रहे। सीडीओ की ओर से 19 सितंबर को मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को इस संबंध में पत्र लिखा गया था। जिसके बाद गौशाला के संचालन में बरती गई लापरवाही के लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान सरोज देवी, सचिव सुरेश कुमार, केयरटेकर राजकुमार, आशीष एवं सोरन सिंह के विरुद्ध पशु क्रूरता अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है।

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