कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। शासन के निर्देशानुसार दिव्यांग पेंशन का भुगतान पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है जिसके लिए आधार कार्ड, बैंक खाते की छायाप्रति एवं मोबाइल नंबर की नितान्त आवश्यकता है। अतः ऐसे दिव्यांग जो दिव्यांग पेंशन प्राप्त कर रहे है जिन्होंने अभी तक अपना आधार कार्ड, बैंक खाते की छायाप्रति, मोबाइल नंबर, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध नही कराया है वे अनिवार्य रूप से तत्काल आधार कार्ड व बैंक खाते की छायाप्रति, मोबाइल नंबर आदि जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय विकास भवन, माती, कमरा नंबर 106 कानपुर देहात को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आधार कार्ड उपलब्ध न कराने आदि जानकारी न देने की स्थिति में भविष्य में उन्हें दिव्यांग पंेशन प्राप्त करने में असुविधा हो सकती है यह जानकारी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने दी है।