कानपुर। पुलिस ने शातिर अपराधी राजेश यादव पुत्र स्व. लालता प्रसाद, निवासी ग्राम सुक्खा निवादा हरनू, थाना शिवराजपुर, कमिश्नरेट कानपुर नगर के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की है।
संयुक्त पुलिस आयुक्त, मुख्यालय/अपराध के न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3/4 के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने अभियुक्त को कानपुर नगर की सीमा से बाहर थाना शिवली, जनपद कानपुर देहात क्षेत्र में छोड़ा।
पुलिस ने उसे जिला बदर की शर्तों से अवगत कराते हुए कड़ी हिदायत दी कि निर्धारित अवधि के दौरान वह कानपुर नगर की सीमा में प्रवेश न करे। पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
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