Wednesday, October 7, 2026
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30 नवंबर तक लागू रहेगी धारा 163, जुलूस-प्रदर्शन और भीड़ जुटाने पर रोक

हाथरस। त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर जिलाधिकारी सत्यप्रकाश पटेल ने जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू किए हैं। आदेश के अनुसार दशहरा, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, कार्तिक पूर्णिमा/गुरु नानक जयंती और प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न गतिविधियों पर रोक रहेगी।आदेश के तहत बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन, जुलूस, राजनीतिक गतिविधियां, हथियार लेकर चलना, भड़काऊ भाषण, पोस्टर-पंपलेट के जरिए उकसाने और भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा तथा धार्मिक स्थलों के राजनीतिक उपयोग पर भी रोक रहेगी। एक स्थान पर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी।परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी, जुलूस, हथियार, लाउडस्पीकर और भीड़ जुटाने के साथ फोटोकॉपी मशीन, स्कैनर, मोबाइल फोन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। आदेश 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।