फिरोजबादः जन सामना संवाददाता। जिला मजिस्ट्रेट नेहा शर्मा ने बताया की नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 के लिए विनिर्दिष्ट मतदान के तृतीय चक्र दिनांक 29 नवम्बर 2017 बुधवार को होने वाले मतदान में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 1951 की धारा-135 के प्रावधानों के अन्तर्गत मतदान दिवस को ़क्षेत्र मंे अविरल प्रक्रिया वालेे कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों मतदान का उपयुक्त अवसर नियोक्ता द्वारा प्रदान किया जायेगा। अनविरल प्रक्रिया वाले काराखनों/वाणिज्य प्रतिष्ठानों में मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश रहेगा तथा अगले सप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जायेगा। 6 नवम्बर को जनपद मेें होने वालें नगर निकाय सामान्य निर्वाचन मतदान के तृतीय चरण दिनांक 29 नवम्बर 2017 दिन बुधवार को उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठानों से सम्बन्धित क्षंत्रो के वास्तविक दिन के लियेे जहाॅ नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 के सम्बन्ध में मतदान किया जाना है। उक्त लोक हित में छूट प्रदान की गयी है कि यदि मतदान का वास्तविक दिन उस जनपद/क्षेत्र में, जिसमें कोई दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान स्थित है, ऐसी दुकान व वाणिज्य अधिष्ठानों द्वारा मनाये जाने वाले सामान्य साप्ताहिक छूटटी का दिन नही है, तो मतदान का वास्तविक दिन सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जायेगा। उन्होने बताया कि कारखानो के सेवायोजक तथा दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान के नियोजक/स्वामी उक्त आदेशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। उक्त आदेशो का कड़ाई से अनुपालन न करने पर सेवायोजको/ स्वामियों के विरूद्व नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।