Monday, November 25, 2024
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बिना लाइसेंस डाउन लोडिंग करने वाले दुकानदारों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जनपद के समस्त चिप डाउनलोडिंग संचालक बिना लाइसेंस शुल्क राजकोष जमा किये डाउलोडिंग का कार्य न करें। जिला मनोरंजन कर अधिकारी विभाग द्वारा निरंतर चेकिंग अभियान किया जा रहा जिससे जो बिना लाइसेंस शुल्क राजकोष में जमा किये जो संचालक चिप डाउनलोडिंग का कार्य कर रहे है जांच के दौरान पकड़े जाने उनको नोटिस, सक्षम न्यायालय में मुकदमा दायर करने आदि जारी कर कार्यवाही निरंतर की जा रही है। वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) चतुर्थ संशोधन (नियमावली 2011 के विहित प्राविधानों के अन्तर्गत चिप/मेमारी कार्ड में चलचित्रों/गानों को डाउन लोड करने पर नियमानुसार लाइसेंस जमा किया जाना प्राविधानिक है। उक्त प्रक्रिया उत्तर प्रदेश चलचित्र विनियमन (अधिनियम 1955) में संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 27 सन् 2009 के द्वारा अधिनियम की धारा 2 जी के साथ पठित धारा 2 (एच) के अन्तर्गत वीडियो लाइबेरी के श्रेणीये आता है जिसके लिए अधिनियम 3 (ग) के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस चिप/मेमोरी कार्ड डाउन लोड करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध उत्तर प्रदेश चलचित्र विनियम (अधिनियम) 1955 संशोधित धारा 8 के अन्तर्गत साक्ष्य न्यायालय में वाद स्थापित करके दण्डित किया जाता है जिससे अधिकतम रू0 10,000,00 (दस हजार) अर्थ दण्ड अथवा 6 माह के लिए कारावास अथवा दोनो से दण्डित किया जाता है। यह जानकारी देते हुए अतिरिक्ति मजिस्टेट (द्वितीय) प्रभारी अधिकारी मनोरंजन कर ने बताया कि किसी भी विधि से चिप/मेमोरी कार्ड/ द्वारा किसी डिवाइस पर चलचित्रो/चलचित्रों के कि चिप डाउन लोड करने का व्यवयास करना हो तो तत्काल नियमानुसार लाइसेंस शुल्क जमा कर अनुमति प्राप्त किये जान आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दे अन्यथा बिना अनुमति प्राप्त किये व्यवसाय करते हुए पकडे जाने पर उपरोक्तानुसार दण्डात्मक कार्यवाही कर दी जायेगी।