हाथरसः जन सामना संवाददाता। शहरी क्षेत्र में नगर पालिका परिषद द्वारा 1 अप्रैल से पौलीथिन बेचने एवं उसमें रखकर सामान बेचने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। साथ ही बेचने पर जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। उ. प्र. उद्योग व्यापर मंडल के जिला चेयरमैन राधेश्याम अग्रवाल द्वारा 15 व 24 मार्च को पत्र के माध्यम से जनहित में यह जानकारी मांगी थी कि कितने माईक्रोन पौलीथिन पर प्रतिबंध लगाया जायेगा तथा कितने माईक्रोन की पौलीथिन की बिक्री की जा सकेगी। परन्तु आज तक नगर पालिका परिषद ने जनहित में कोई जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि नगर का व्यापारी नगर को स्वच्छ बनाये जाने में सहयोगी रहना चाहता है, परन्तु स्पष्ट नीति एवं जानकारी न देकर व्यापारियों में भ्रम की स्थिति है।
जिलाध्यक्ष जगदीश पंकज एवं नगर अध्यक्ष विष्णु गौतम ने पालिका परिषद से मांग की है कि वह जनहित में पौलीथिन कितने माईक्रोम की प्रतिबंधित होगी यह स्पष्ट करे। जिलाध्यक्ष मनोज अग्रवाल राया वाले एवं नगर महामंत्री अनिल कुमार वाष्र्णेय ने स्पष्ट कहा है कि बिना जानकारी दिये कितने माईक्रोम की पौलीथिन प्रतिबंधित की गई है पर जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जाती है तो उ.प्र. उद्योग व्यापार मंडल पुरजोर विरोध करेगा। साथ ही किसी भी व्यापारी पर जुर्माना नहीं लगने दिया जायेगा। उन्होंने कहा है कि नगर पालिका परिषद का दायित्व बनता है कि वह व्यापारियों को पूर्ण जानकारी दे जिससे व्यापारी वर्ग का उत्पीड़न न हो। व्यापारियों ने कहा है कि पालिकाध्यक्ष आशीष शर्मा द्वारा सफाई अभियान के अन्तर्गत जो कार्य कराये जा रहे हैं वह सराहनीय हैं। व्यापारी वर्ग सदैव आपके साथ हैं।
मांग करने वालों में हरीश अग्रवाल, सुरेशचन्द्र आंधीवाल, रघुनाथ टालीवाल, विष्णु पचैरी, कैलाशचन्द्र अग्रवाल, नन्नूमल वाष्र्णेय, रामकुमार अग्रवाल, अनूप अग्रवाल, सुरेन्द्र कुमार वाष्र्णेय, प्रदीप बंसल, विपिन अग्रवाल, पवन कुमार गर्ग, सुनील बंसल, शिवशंकर गुप्ता, सुनील अग्रवाल, नितिन वाष्र्णेय, मनोज आर्य, डालचन्द्र अग्रवाल, राकेश शर्मा आदि हैं।