बूथ लेवल एजेन्ट को नियुक्त कर राजनैतिक दल मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने में करें सहयोग: डीएम
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। अर्हता तिथि 01 जनवरी 2019 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में राजनैतिक मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने राजनैतिक मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 30 नवम्बर 2018 तक तथा निस्तारण दिनांक 10 दिसम्बर 2018 के स्थान पर अब दिनांक 22 दिसम्बर 2018 एवं अन्तिम प्रकाशन दिनांक 15 जनवरी 2019 के स्थान पर अब 31 जनवरी 2019 आयोग द्वारा निर्धारित की गयी है।
जिलाधिकारी ने राजनैतिक मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि जिन मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा अभी तक बूथ लेवल एजेन्ट नियुक्त नही किये गये है वह जनपद में अवस्थित समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदेय स्थलों पर अपने बूथ लेवल एजेन्ट की नियुक्ति कर उनकी सूची जिला निर्वाचन कार्यालय/निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करा दे। जिलाधिकारी ने बताया कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी द्वारा ही अपने बूथ लेवल एजेन्ट्स नियुक्त किये है। उन्होंने कहा कि सभी बूथ लेवल अधिकारियों के साथ मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा बनाये गये बूथ लेवल एजेन्ट के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए मतदाता सूची में दृष्टिगोचर हुयी त्रुटियां इत्यादि को चिन्हित कर सूची जिला निर्वाचन कार्यालय/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराये। समस्त बूथ लेवल एजेन्ट अपने से संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों से फार्म-9, 10, 11 तथा 11ए प्राप्त कर ले और यह भी सुनिश्चित कर लें कि किसी अर्ह मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होने से छूटा तो नही है। उन्होंने कहा कि उक्त पुनरीक्षण अवधि में यदि कोई अर्ह मतदाता पंजीकरण से छूट गये है तो उनके नाम निरन्तर पुनरीक्षण में पंजीकृत किये जाने हेतु फार्म 6 भरवाकर सम्बन्धित बूथ लेवल अधिकारियों के पास जमा करवाये। जिलाधिकारी ने कहा कि मा0 सांसद/विधायक तथा विधान परिषद सदस्यों के नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज है जिसे देख लिया जाये कहीं कोई नाम निर्वाचक नामावली में छूटा तो नही है। पुनरीक्षण 2019 में 217 दिव्यांग मतदाताओं के नाम पंजीकृत किये गये है। डुप्लीकेट मतदाता फोटो पहचान पत्रों की प्रिन्टिंग का कार्य जिला मुख्यालय पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अधिकृत फर्म द्वारा किया जा रहा है। जिसके लिए संबंधित बीएलओ को रू 25 जमा कर रसीद कटवाकर डुप्लीकेट पहचान पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
जिलाधिकारी ने कहा कि ईवीएम/वीवीपैट के जागरूकता हेतु जनपद की समस्त तहसीलों एवं मतदान केन्द्रों पर मोवाइल वैन के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मदाताओं को जागरूकता के लिए वीवी पैट मशीन को भीड वाले जगह पर मतदाताओं को चलाकर दिखायी जा रही है जिससे कि मतदाताओं को विश्वास हो जाये कि जिस प्रत्याशी को मतदाता ने वोट दिया है उसी को वोट पडा है। जिलाधिकारी ने बताया कि वीवीपैट वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट (वीवीपीएट) व्यवस्था के तहत वोटर डालने के तुरंत बाद कागज की एक पर्ची बनती है इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया गया है उनका नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है। यह व्यवस्था इसलिए है कि किसी तरह का विवाद होने पर ईवीएम में पड़े वोट के साथ पर्ची का मिलान किया जा सके। ईवीएम में लगे शीशे के एक स्क्रीन पर यह पर्ची सात सेकंड तक दिखती है इसके बाद वह पर्ची कट कर गिर जाती है। जिलाधिकारी को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि वीवीपैट को जिस जगह चलाकर दिखाया जाता है वहां पर डुग्गी पिटवाई जाती है, जिससे कि मतदाताओं की भीड एकत्र हो जाये। उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने एसडीएम, लेखपाल को निर्देश दिये कि जिस गांव क्षेत्र में वीवीपैट को चलाकर दिखायें पहले वहां डुग्गी अवश्य पिटवाना सुनिश्चित करें।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व साहब लाल, जिला सूचना अधिकारी वीएन पाण्डेय, समाजवादी पार्टी से बलवीर सिंह यादव, भाजपा से श्याम बिहारी शुक्ला, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से रामऔतार, बहुजन समाज पार्टी से ज्ञानचन्द्र शंखवार आदि उपस्थित रहे।
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