कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन सहदेव पाल ने ऐसे निजी यान (दो पहिया/चार पहिया-गैर परिवहन यान) के स्वामी जिनके यान पंजीकरण की तिथि से 15 वर्ष की आयू पूर्ण कर चुके है और ऐसे यान के पंजीयन का नवीनीकरण नही कराये गये के स्वामियों को जानकारी देते हुए बताया कि सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपने यान के पंजीयन का नवीनीकरण निर्धारित प्रकियानुसार करायें। यदि यान का अस्तित्व समाप्त हो चुका है या स्थाई रूप से उपयोग के अयोग्य हो गया है तो पंजीयन अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अपने यान का पंजीयन करा नियमानुसार निरस्तीकरण करा ले।
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन ने बताया कि यदि यान के पंजीयन की वैधता समाप्त हो चुकी है तो केन्द्रीय मोटर यान नियमावली 1989 के नियम 52 के अन्तर्गत विभिन्न रूप से पंजीकृत नही माना जा सकता है और इनका सार्वजनिक स्थान संचालन विधिमान्य नही है ऐसी दशा में यह मानने का प्रर्याप्त कारण है कि उक्त अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (1) के अन्तर्गत यान का सार्वजनिक स्थान पर संचालन जनता के लिए खतरा पैदा करेंगा और यान मोटर यान अधिनियम तथा सख्त संबंधी नियमावलियों के प्राविधानों के आपेक्षाओं को पूर्ण नही करता है। इस सार्वजनिक नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अन्तर्गत उपरोक्तनुसार कार्यवाही यदि संबंधित यान के स्वामी द्वारा नही करायी जाती है तो यह माना जायेगा कि संबंधित यान का स्वामी यान के आगे संचालन हेतु इच्छुक नही है उक्त अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजीयन को निलंबित करने पर विचार किया जायेगा। यदि निलंबन बिना किसी अवरोध के न्यूनतम 6 माह तक बना रहता है तो उक्त अधिनियम की धारा 54 के अन्तर्गत पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा यदि उपरोक्त प्रकार के किसी यान का स्वामी उपरोक्त सार्वजनिक सूचना के संबंध में अपना प्रत्यावेदन यदि प्रस्तुत करना चाहे तो इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर पंजीयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। यदि उपरोक्त निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई प्रत्यावेदन किसी यान के संबंध में प्राप्त नही होता है तो नियमानुसार संबंधित यान स्वामियों के यान के पंजीयन को उपरोक्तानुसार निलंबित कर दिया जायेगा जिसका उत्तरदायित्व यान के स्वामी का होगा।