Tuesday, November 26, 2024
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वृद्धावस्था पेंशन / निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत अवशेष पात्र लाभार्थियों की पेंशन स्वीकृति हेतु कैम्प लगाने के निर्देश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि आगामी 20 से 30 जनवरी के मध्य वृद्धावस्था पेंशन / निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत अवशेष पात्र लाभार्थियों की पेंशन स्वीकृति हेतु विधानसभावार कैम्प लगाये जायें। उन्होंने जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि सम्बन्धित जनपदों में निर्धारित तिथि व स्थान पर आयोजित कैम्पों में लाभार्थियों पेंशन प्रपत्रों को भराने एवं कैम्पों पर ही जांचध्सत्यापन कराकर स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने कहा कि आयोजित कैम्पों के आयोजन स्थान एवं तिथियों की जानकारी आम नागरिकों को विभिन्न प्रचार-प्रसार माध्यमों-समाचार पत्र, पोस्टर, पैम्पलेट एवं मुनादी आदि का उपयोग कर कराया जाये।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश आज समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को परिपत्र निर्गत कर दिये हैं। उन्होंने सम्बन्धित जनपदों में कैम्पों के आयोजन की समस्त तैयारियों तथा सफल आयोजन हेतु जिलाधिकारियों को विधानसभावार आयोजित कैम्पों के लिये अपर जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी या जिला विकास अधिकारी स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित नोडल अधिकारियों आयोजित कैम्पों में समय से उपस्थित रहकर कैम्प का सफल आयोजन, कैम्प के उपरान्त वांछित कार्यवाही पूर्ण कराने तथा वांछित सूचनायें समय से सम्बन्धित निदेशालय / शासन को भेजे जाने के लिये उत्तरदायी होंगे।
डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशनध्निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत पात्रता श्रेणी में आने वाले वंचित लाभार्थियों को शीघ्रातिशीघ्र चयन कराकर उन्हें पेंशन स्वीकृत कराते हुये देय पेंशन का भुगतान कराया जाये। उन्होंने कहा कि शीतकालीन मौसम के दृष्टिगत कैम्प स्थल पर आने वाले लाभार्थियों को ठण्डक से बचाव हेतु पर्याप्त अलाव के साथ आवश्यक सामान्य उपचार सुविधाओं, स्वच्छ पेयजल आदि की भी समुचित व्यवस्था के साथ-साथ लाभार्थियों की सुगमता हेतु फोटो खींचने एवं तत्काल लाभार्थी को उपलब्ध कराये जाने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये।
डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने यह भी निर्देश दिये कि जिलाधिकारी द्वारा विधानसभावार कैम्प आयोजन की जो तिथि, स्थान व समय निर्धारित किया जाये, उसकी सूचना जनपद के समस्त मा0 सांसद, मा0 विधायकगण, नगर निगमध्नगर निकाय के अध्यक्षध्प्रमुख को भी अनिवार्यतः प्रेषित करते हुए मा0 जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाये। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी द्वारा विधानसभावार आयोजित कैम्प में भराए गए आवेदन-पत्रों के सापेक्ष आवश्यक जांच एवं सत्यापनोंपरान्त पात्रध्अपात्र अभ्यर्थियों की पेंशन स्वीकृति / अस्वीकृति की कार्यवाही सक्षम अधिकारियों द्वारा कैम्प में उसी तिथि को सुनिश्चित की जाये तथा समस्त आवेदन पत्र (संलग्नकों सहित) एक सूची के साथ आगामी 03 दिन के अन्दर प्रत्येक दशा में जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला दिव्यांगजन अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी तथा इसकी सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा अगले दिन निदेशक, समाज कल्याण, महिला कल्याण, दिव्यांगजन विभाग को प्रेषित करते हुये उनके स्तर से प्रगति का अनुश्रवण तथा अपेक्षित कार्यवाही कराते हुए सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव को अवगत कराना होगा।
वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन योजनाओं में आॅनलाइन आवेदन-पत्र भरे जाने की व्यवस्था होने के कारण मुख्य सचिव ने सम्बन्धित विभागों के जिलास्तरीय अधिकारियों का दायित्व निर्धारित करते हुये कैम्प में भरे गये आवेदन-पत्रों में से पात्र पाये गये एवं स्वीकृत पेंशन के लाभार्थियों के आवेदन-पत्रों को अपने लाॅगिन से आॅन लाइन तथा अभिलेखबद्ध एवं सुरक्षित कराते हुये प्रत्येक दशा में अगले एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित पोर्टल पर आॅनलाइन कराना होगा, ताकि स्वीकृत आवेदन पत्रों के सापेक्ष देय पेंशन राशि का सम्बन्धित विभागों द्वारा शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराया जा सके।
डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि वह अपने स्तर से निर्धारित तिथि से पूर्व पेंशन हेतु नोडल विभाग के अधिकारियों, सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों, खण्ड विकास अधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारी, नगर निकाय के अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सूचना अधिकारी आदि के साथ आवश्यक बैठक करके उक्त कैम्प में आवश्यक आवेदन-पत्र, वांछित प्रमाण-पत्रों के यथास्थान निर्गत किये जाने आदि की कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्गत करें। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी कैम्प तिथि को स्वयं, अपर जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के साथ उपस्थित रहकर समस्त कार्यवाही कैम्प तिथि को ही सम्पन्न कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि कैम्प में ग्राम स्तरीय/शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तरीय ग्राम्य विकास विभाग, राजस्व विभाग, नगर निकाय, स्वास्थ्य विभाग, आदि के जिला स्तरीय अधिकारियोंध्कर्मचारियों को भी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने हेतु भी निर्देशित किया जाये।
मुख्य सचिव ने कहा कि आयोजित कैम्प की सूचना मण्डलायुक्त एवं सम्बन्धित विभाग के मण्डलीय अधिकारियों को भी प्रेषित की जाये तथा मण्डल के भी अधिकारी उक्त कैम्पों में उपस्थित रहकर कैम्पों के सफल संचालनध्सम्पादन में अपना अपेक्षित मार्गदर्शन एवं सहयोग करें।