कानपुर देहात । विधि परामर्शी निर्देशिका के प्रस्तर 7.03 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार नियुक्ति हेतु जनपद में जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) के 01 रिक्त पद व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के 02 रिक्त पद के सापेक्ष पैनल गठित कर शासन को उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर आमंत्रित किये जाते है।
उक्त जानकारी देते हुए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि पद हेतु आवेदन पत्र सत्यापित प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियों के साथ चार प्रतियों में 28 फरवरी 2019 को सायं 5 बजे तक न्याय सहायक कलेक्ट्रेट कानपुर देहात के पटल पर जमा किये जायेंगे। निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। उन्होंने बताया कि उपर्युक्त पद हेतु निर्धारित योग्यता विधि परामर्शी निदेशिका के तहत जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) के पद हेतु 10 वर्ष व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) के पद हेतु 7 वर्ष का विधि व्यवसाय का अनुभव होना अवाश्यक है। उन्होंने बताया कि समीप के जिलो के शासकीय अधिवक्ता एवं विधि व्यवसायी भी उस पद के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से आपेक्षित विवरण दे सकते है। आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक की न हो। पहले से किसी सरकारीध्गैर सरकारी, वैतनिक, अवैतनिक पद पर कार्यरत या किसी कालेज में पूर्णकालिक, अंश कालिक प्रवक्ता, शपथ आयुक्त, नोटरी, विवाह अधिकारी आदि पर धारकों को नियुक्तिध्आबन्धन के पश्चात उपर्युक्त पद से त्याग पत्र देना होगा तथ्य छिपाने की दशा में नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। नियुक्तिध्आबन्धित किये गये शासकीय अधिवक्ता को शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना होगा, जिसके लिए उन्हें शासन द्वारा अनुमन्य फीस देय होगी।
उन्होंने बताया कि शासकीय अधिवक्ता के पद हेतु निर्धारित प्रारूप पर देना होगा व आवेदन पत्र के साथ आवेदक को अपना नाम और ऐसे विवरण देने हेागे, जिसमें आयु प्रमाण पत्र सहित विधिज्ञ वर्ग संस्था में किये गये विधि व्यवसाय की अवधि, हिन्दी में प्राप्त योग्यताएं, पिछले तीन वर्षो में विधि व्यवसाय की आय और उसके द्वारा आय पर दिये गये आयकर की धनराशि और यदि आयकर न लगाया गया हो तो, उनके द्वारा भेजी गयी आयकर विवरण तथा गत दो वर्षो के दौरान उनके द्वारा विधि व्यवसाय में किये गये कार्यो का न्यायालय द्वारा सत्यापित विवरण प्रस्तुत करना होगा तथा यह सूचना भी दी जाये कि क्या उन्होंने फौजदारी, दीवानी, राजस्व सम्बन्धी कार्य किया है। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र के साथ आवेदक को पुलिस द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र लगाया जाना अनिवार्य होगा, आवेदन पत्र चार प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र अपूर्ण, अस्पष्ट, पठनीय होने पर निरस्त माना जायेगा।
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