कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127क की अपेक्षानुरूप किसी भी निर्वाचन पम्पलेट या पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम व पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा।
उक्त निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम राकेश कुमार सिंह ने देते हुए कहा कि सभी प्रीन्टिग प्रेस मालिकान को प्रतिबन्धित किया है कि वे लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 के अनुक्रम में पम्पलेट, पोस्ट आदि के म्रद्रण के समबन्ध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी किये है जिसके तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127क (2) के तहत मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिनों के अन्दर मुद्रित प्रतियां (प्रत्येक मुुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियां सहित) भेजने तथा प्रकाशक से घोषणा प्राप्त कर उसे भेजने को कहा जायेगा तथा प्राविधानों तथा आयोग के अनुदेशों के किसी प्रकार के उल्लंघन की दशा में कठोर कार्यवाही की जायेगी।