जन्म-मृत्यु पंजीकरण कार्यक्रम से सम्बन्धित सभी विभागों को भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा तैयार किये गये सी0एस0आर0 साॅफ्टवेयर http://crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/login पर शत-प्रतिशत जन्म-मृत्यु का पंजीयन कराना अनिवार्य: मुख्य सचिव
31 जनवरी, 2020 के पश्चात जन्म-मृत्यु पंजीकरण हेतु ई-डिस्ट्रिक पोर्टल तथा ई-नगर सेवा के माध्यम से पंजीकरण की समानान्तर व्यवस्था पूरी तरह से बन्द: राजेन्द्र कुमार तिवारी
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी ने जन्म-मृत्यु पंजीकरण कार्यक्रम से सम्बन्धित सभी विभागों को भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा तैयार किये गये सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (सी0एस0आर0) साॅफ्टवेयर ;ूूूण्बतेवतहपण्हवअण्पदद्ध पर शत-प्रतिशत जन्म-मृत्यु का पंजीयन कराये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि नीति आयोग हेल्थ इन्डेक्स रिपोर्ट-2018 के अनुसार प्रदेश में कुल वार्षिक जन्म आंकलन के सापेक्ष जन्म पंजीकरण 60.70 प्रतिशत पाया गया है, जिसके कारण स्वास्थ्य सूचकांक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग/स्वास्थ्य मंत्रालय सी0आर0एस0 में हुये पंजीकरण के आधार पर ही राज्यों का मूल्यांकन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी, 2020 के पश्चात जन्म-मृत्यु पंजीकरण हेतु ई-डिस्ट्रिक पोर्टल तथा ई-नगर सेवा के माध्यम से पंजीकरण की समानान्तर व्यवस्था पूरी तरह से बन्द कर दी जाये और 01 फरवरी, 2020 से सभी पंजीयन इकाईयों द्वारा सी0आर0एस0 पोर्टल का ही प्रयोग किया जाये।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश नगर विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव तथा समस्त जिलाधिकारियों को परिपत्र निर्गत कर दिये हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतीराज विभाग एवं नगर विभाग विभाग को सी0आर0एस0 पोर्टल पर आनबोर्ड कराया जाये, ताकि सम्बन्धित विभाग सी0आर0एस0 पोर्टल पर सीधे लागिन कर या हाईपरलिंक के माध्यम से पंजीयन कार्य कर सकें। उन्होंने कहा कि जन्म-मृत्यु पंजीकरण हेतु सी0आर0एस0 पोर्टल का उपयोग किये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग को ई-डिस्ट्रिक पोर्टल एवं ई-नगर सेवा पोर्टल प्रणाली में भी आवश्यक संशोधन कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जनसुविधा केन्द्रों के माध्यम से भी पंजीकरण का आवेदन देते समय अनुमन्य शुल्क के लिये भी वैकल्पिक व्यवस्था भी सुनिश्चित करायी जाये।
श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी ने राज्य के समस्त जनपदों में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर पंजीकृत समस्त निजी चिकित्सा संस्थानों को सी0आर0एस0 साॅफ्टवेयर पर सूचनादाता के रूप में कार्य किये जाने हेतु यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड सम्बन्धित जनपद के अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)/मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि अपलोड की गयी सूचना के आधार पर ही सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) का पंजीकरण सुनिश्चित करायेंगे। उन्होंने कहा कि पंचायतीराज विभाग एवं नगर विकास विभाग, मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)/महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 से समन्वय स्थापित कर जन्म-मृत्यु पंजीकरण कार्य से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण का सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि जनपद में स्थित पंजीयन इकाईयों के रजिस्ट्रारों/सम्बन्धित अधिकारियों को यदि किसी कारणवश सी0आर0एस0 साफ्टवेयर से सम्बन्धित यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड उपलब्ध नहीं हो पायी है, तो सम्बन्धित विभाग मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें से समन्वय स्थापित करें।