प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी करछना, प्रयागराज आकांक्षा राना ने बताया है कि कोरोना वायरस को दृष्टिगत रखते हुए मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार दिया गया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, जिसके अंतर्गत दिनांक 24 मार्च, 2020 तक जब तक आपातकालीन स्थिति न हो, समस्त वादो में समान्य तिथि नियत की जाये तथा कोई प्रतिकूल आदेश किसी के विरुद्ध न पारित किया जाये। इस क्रम में बार एसोसिएशन से भी यह अनुरोध किया जाता है कि अधिवक्तागण की सुरक्षा के दृष्टिगत वादकारियों को न्यायालय परिसर से कम से कम बुलाना सुनिश्चित करेंगे तथा वाद की अगली तिथि यथा संभव नोटिस बोर्ड अथवा दूरभाष के माध्यम से प्राप्त करेंगे। बार एशोसिएशन के पदाधिकारियो से यह भी अपेक्षा की जाती हैं कि जब तक अत्यन्त आवश्यक न हो किसी भी कार्यालय अथवा न्यायालय में न जाय किसी भी पटल पर एकत्र होकर भीड न लगाये जहां भीड हो उस पटल पर जाने से बचे यथासम्भव कार्य अथवा जानकारी दूरभाष अथवा नोटिस बोर्ड के माध्यम से प्राप्त करें। सभी लेखपालो व राजस्व निरीक्षकों को निर्देशित किया जाता हैं कि अपरिहार्य स्थिति को छोडकर काश्तकारों को तहसील में बुलाने से रोकेंगे तथा यथा सम्भव अपने रोस्टर के अनुसार ग्राम मे ही जाकर खसरे की प्रति काश्तकार को उपलब्ध कराएंगे तथा शिकायतों का निस्तारण करेंगे। साथ ही काश्तकारों को यह भी प्रेरित करेंगे कि अपने प्रार्थना पत्र/ शिकायती पत्र की जानकारी जन सुनाई/समाधान पोर्टल के माध्यम से बिना तहसील आये अपने स्तर से आनलाइन पेषित अथवा प्राप्त करेंगे।
समस्त लेखपालो व राजस्व निरीक्षकों को यह भी निर्देशित किया जाता हैं कि अपने-अपने क्षेत्र के जनमानस काश्तकारों को प्रेरित करेंगे कि कोरोना वायरस से बचाव के दृष्टिगत ज्यादा भीड़ वाले इलाकों से यथासंभव न जायें तथा कहीं भी ज्यादा भीड एकत्रित न करें। साथ ही प्रेरित करें कि ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में ही रहे। पायः यह देखा जा रहा है कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने हेतु अधिक संख्या में आवेदकों द्वारा आवेदन किया जा रहा है जिसके क्रम में जनमानस व काश्तकारों से अपील की जाती हैं कि वह अपने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन पत्र आशुलिपिक कक्ष के बाहर रखे डिब्बे में डालना सनिश्चित करें। साथ ही उन्हें यह भी अवगत कराना हैं कि इस समस्त आवेदन पत्रो को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से डाक द्वारा संबधित खण्ड विकास अधिकारी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी को प्रेषित कर दिये जायेंगे। तहसीलदार करछना, प्रयागराज को निर्देशित किया जाता है कि वह दिन में 2 बार तहसील परिसर का स्वंय भ्रमण कर सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ऊपर लिखित कार्य के बिना तहसील में न आये अथवा बिना काम के कोई भी व्यक्ति तहसील परिसर में न घुमे। ऐसे व्यक्ति को तहसील परिसर में बुलाने वाले कर्मचारी के विरुद्ध जिम्मेदारी तय की जाये। 20 व्यक्ति अथवा उससे अधिक व्यक्तियों की प्रत्येक मीटिंग को निषेधित किया जाता हैं कि तथा तहसीलदार करछना, प्रयागराज को निर्देशित किया जाता हैं कि वह मात्र राजस्व निरीक्षक के साथ ही बैठक कर कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
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