Friday, November 8, 2024
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बिना जमानती के भी जेल से छूट सकता है आरोपी

हाथरस, नीरज चक्रपाणि। अगर आपका कोई अपना जेल में है और उसकी जमानत होने के बाद भी जमानतियों के अभाव में रिहाई नहीं हो पाई है तो आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से संपर्क करें आपकी समस्या का समाधान हो सकता है।
यह जानकारी संजय दीक्षित एडवोकेट, प्रेस प्रवक्ता डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने दी है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट प्रशासन की पहल पर ऐसा प्रावधान किया गया है। इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लक्ष्मीमांत सारस्वत की जिला जज विवेक सांगल से वार्ता हुई है। जिसमें, सभी सम्मानित अधिवक्ताओं सूचित भी किया गया है कि यदि 15 मार्च या इसके बाद आपने अपने किसी क्लाइंट की यदि बेल (जमानत) करवाई है या हाईकोर्ट ने आपके क्लाइंट को बेल (जमानत) दी है, लेकिन जमानतियों के अभाव में अर्थात जमानतियों के उपलब्धता न होने के कारण आपके क्लाइंट को रिहाई नहीं मिल पाई है तो वह माननीय अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, हाथरस लक्ष्मीकांत सारस्वत से सीघ्र उनके मोबाइल नंबर  ़91 94106 91029  संपर्क करें।
क्यों कि हाईकोर्ट की व्यवस्था के तहत ऐसे मामलों में जिनमें बेल होने पर जमानतियों की व्यवस्था न होने पर अध्यक्ष जी की संस्तुति के बाद माननीय जिला जज के सहयोग से बिना जमानतियों के ही आप अपने क्लाइंट की रिहाई करा सकते हैं, लेकिन लाॅकडाउन खुलने के बाद आपको बेल बोंण्ड दाखिल करने होंगे।