कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम -2005 सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-2 की उप धारा (जी) के अन्तर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है।
उपरोक्त जानकारी देते हुए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि उक्त के क्रम में कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव से बचाव एवं नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक लाकडाउन घोषित किया गया है। संज्ञान में लाया गया है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा बुधार, खांसी, जुखाम, सांस लेने में तकलीफ की दवायें खरीदी जाती है।
उन्होंने जनपद के समस्त मेडिकल विक्रेताओं को निर्देशित करते हुए निर्देश दिये है कि उपरोक्त मर्जो का दवा लेने वालों का नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर सहित रजिस्टर में दर्ज करें और इसकी सूचना प्रतिदिन शाम तक औषधि निरीक्षक को उपलब्ध करायें। आदेश का उल्लंघन उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-548/(पांच)-2020 दिनांक 14 मार्च 2020 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड सहिता के अनुसार (अधिनियम संख्या-45 सन् 1860) की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। औषधि निरीक्षक दिनांक वार सूचनाओं को कार्यालय में संचित करेंगे तथा एक प्रति कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध करायेंगे। औषधि निरीक्षक कानपुर देहात उपरोक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें अन्यथा उनके विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया जायेगा।