कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर नगर ने बताया है कि न्याय बंधु ऐप से मिलेगी निशुल्क कानूनी राय। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के विधि मंत्रालय की ओर से अधिवक्ताओं, वादकारियों, समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को निशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने के लिए एप लांच किया गया है। “न्याय बंधु “ऐप के जरिए घर बैठे कानूनी राय व सहायता ली जा सकती है। मा0 जनपद न्यायाधीश /अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर नगर, अशोक कुमार सिंह के निर्देशानुसार इसकी जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने बताया है कि “न्याय बंधु” मोबाइल ऐप गरीब व जरूरतमंद लोगों को रजिस्टर्ड प्रो बोना एडवोकेट्स से संपर्क कर निःशुल्क कानूनी सेवा लेने में मदद करेगा। उन्होंने बताया है कि यह हिंदी/अंग्रेजी में उपलब्ध है। इसका प्रयोग विभिन्न श्रेणियों के लोग कर सकते हैं। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, संविधान के अनुच्छेद 23 में यथा निर्दिष्ट मानव के दुर्व्यवहार अथवा बेगार के शिकार व्यक्ति, स्त्री और बालक, वह व्यक्ति जो अभिरक्षा में है तथा औद्योगिक कर्मकार, बहु विनाशक, जाति हिंसा, जाति अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप अथवा औद्योगिक संकट के शिकार लोग कानून के तहत निर्धारित राशि से कम सालाना आय वाले व्यक्ति व अन्य हो सकते हैं।