हाथरस। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी प्रतिभा पाल ने जनपद के समस्त श्रेणी के दिव्यांगजनों को सूचित किया किया है कि जिनकी वार्षिक आय शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिये निर्धारित आय सीमा के दोगुने से अधिक न हो, आयु-18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक न हो एवं जिनके पास स्वयं की दुकान हो, लीज पर अनुबन्ध हो के संचालन हेतु 4 प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर पर शासन द्वारा दस हजार रूपये का ऋण (जिसमें से 2500 रूपये का अनुदान तथा 7500 रूपये ऋण हेतु) धनराशि तथा जिन दिव्यांगजनों के पास स्वयं की 110 वर्ग फीट भूमि उपलब्ध है, को दुकान निर्माण के अंतर्गत 20 हजार (15000 रू. ऋण के रूप में तथा 5000 रू. अनुदान के रूप में) दिये जाने का प्रावधान है। वह अपना आवेदन पत्र समस्त मूल प्रमाण पत्रों की कॉपी स्कैन कर एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत ऑनलाइन कर सकते हैं। जिसकी हार्ड कॉपी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में तीन दिवस के अन्दर जमा कराया जाना आवश्यक है। अतः निम्नवत प्रमाण पत्रों के साथ समस्त औपचारिकताओं पूर्ण करते हुये उपरोक्तानुसार ऑनलाइन कर हार्ड कॉपी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय कक्ष सं.104, विकास भवन, हाथरस में निश्चित अवधि में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।दिव्यांग प्रमाण पत्र में दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो आमदनी 46080 रू. ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी, टाउन एरिया क्षेत्र में निवासरत 56460 रू. से अधिक न हो। आवेदन पत्र में जाति अंकित अथवा जाति प्रमाण पत्र सलंग्न हो। अपने जनपद की किसी भी रार्ष्ट्रीयकृत बैंक में खाता हो। आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो। निवास प्रमाण पत्र, परिचय पत्र, राशनकार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति सलंग्न हो।