कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड में सदस्य पद हेतु निर्धारित अर्हता के अनुसार सदस्य ऐसे व्यक्ति होेंगे, जिनके पास नगर पालिका प्रशासन, वित्त और लेखा, शहरी संपत्तियों का मूल्यांकन, नगर पालिका विधियों सहित राज्य विधियों या सिविल अभियंत्रण के क्षेत्र में अथवा राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित ज्ञान और अनुभव हो और सुसंगत क्षेत्र में कम से कम 25 वर्षो का अनुभव अवश्य हो और कम से कम राज्य सरकार में सचिव का अथवा उसके समकक्ष पर अवश्य धारित किया गया हो, अधिनियम की धारा -5(5) के अनुसार अपने पद ग्रहण के दिनांक से बोर्ड के सदस्य 05वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेंगें परन्तु यह कि 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात सदस्य कोई पद धारित नहीं करेंगे। वेतन, भत्तें एवं सेवा की अन्य शर्तो में उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नही किया जायेगा। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास के प्रमुख सचिव के निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड का सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य पद को धारित नही करेगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2017 की सायं 6 बजे तक है। आवेदन पंजीकृत डाक से प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उप्र शासन के नाम से या नगर विकास विभाग को ई-मेल (cc.urbandeve@gmail.com) पर निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त किये जायेगे। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।