रायबरेली। पूर्व में लागू स्टाम्प कमी के वादों की समाधान योजना को 31 जुलाई 2022 तक विस्तारित कर दिया गया है। शासनादेश द्वारा स्टाम्प वादों के त्वरित निस्तारण, उनमें निहित स्टाम्प कमी की धनराशि को जमा करने हेतु जनमानस को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शासन द्वारा 31 जुलाई 2022 तक विस्तारित कर दिया गया है।
वादकारियों को सूचित किया जाता है कि सभी जनपद स्तर में न्यायालय कलेक्टर, अपर कलेक्टर (वि0/रा0) एवं सहायक आयुक्त स्टाम्प के न्यायालय में वाद लंबित है तो पक्षकार संदर्भण आख्या में इंगित कमी स्टाम्प शुल्क व देय ब्याज अदा करने को तैयार है तो पक्षकार सम्बन्धित न्यायालय में मात्र 100 रुपये अर्थदंड देकर अपना वाद नियमानुसार निस्तारित करा सकते है।