⇒हेट स्पीचः स्वागत योग्य है कोर्ट का आदेशः ब्रजेश पाठक
⇒अनर्गल बयानबाजी करने वाले लोग कोर्ट के इस आदेश से लेंगे सीख
लखनऊ। हेट स्पीच के मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई गई है। न्यायालय के इस आदेश का उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वागत किया है।
उन्होंने कहा कि न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, वह स्वागत योग्य कदम है। कोर्ट के आदेश से सीख लेकर भविष्य में आजम खान जैसे लोग अनर्गल भाषा का उपयोग संभ्रांतजनों के खिलाफ नहीं कर पाएंगे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ द्वेष फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोग कई बार कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन जाते हैं। दंगा भड़काने का प्रयास करते हैं। न्यायालय ने जो आदेश जारी किया है, उसका इंतजार प्रदेश की जनता काफी समय से कर रही थी। किसी भी व्यक्ति को दूसरे की भावनाएं भड़काने का अधिकार नहीं है।