Tuesday, November 26, 2024
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सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का किया जा रहा है उल्लंघन?

⇒लल्लू प्रसाद इण्टर कालेज द्वारा नहीं दी जा रही मांगी गई जानकारी
कानपुर। भ्रष्टाचार ही नहीं अपितु अन्य कई विषयों को लेकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया था, जिससे कि हर आम औ खास व्यक्ति को समुचित जानकारी मिल सके। लेकिन इस अधिनियम का उल्लंघन करने के भी अनेक मामले प्रकाश में आ चुके हैं। इसी क्रम में शहर के माल रोड स्थित लल्लू प्रसाद इण्टर कालेज का मामला प्रकाश में आया है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अन्तर्गत मो0 नौशाद द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं दी गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिनियम के तहत कालेज से संबंधित सूचना के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिनांक 13/11/2022 को पोस्टल आर्डर नं0 54 एफ 660345 सहित सूचनाएं चाही थी लेकिन लल्लू प्रसाद इण्टर कालेज के सूचना अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार का जवाब नही दिया सूचना अधिकार के अन्तर्गत समय सीमा समाप्त हो गई जिसके उपरांत प्रार्थी मो0 नौशाद पुत्र गफ्फार निवासी संजय नगर झाड़ी बाबा का पड़ाव कानपुर नगर उ0प्र0 ने सूचना अधिकार के अन्तर्गत कालेज को रिमाइंडर प्रार्थना पत्र दिनांक 12/12/2022 को आवेदन की छाया प्रति व आवेदन शुल्क की रशीद की छाया प्रति लगाकर पत्र दिया है। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का जवाब नही मिला ऐसा लगता है कि जिन बिंदुओं पर सूचनाएं चाहिए विभाग के आलाधिकारी उस पर किसी प्रकार का जवाब नहीं देना चाहते है शायद उनको भय है कि जिन बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गईं हैं। विभाग के अधिकारी यहां भलीभाति जानते है कि चाही गई सूचनाओं से वहां लोगों का भंडाफोड़ हो जायेगा और आम जनता के सामने सच आ जायेगा। ऐसा कहा जा सकता है कि लल्लू प्रसाद इण्टर कालेज में चाही गई सूचनाओं के बिंदुओं द्वारा जांच हो सकती है। शायद इसीलिए जवाब नहीं देना चाहते लेकिन कालेज के अधिकारी यहां भूल गए है कि चाही गई सूचनाओं उनके ऊपर भी विभाग सम्बंधित आलाधिकारी होते हैं।
अब देखने वाली बात यहां की क्या रिमाइंडर प्रार्थना पत्र के बाद कालेज के अधिकारी जवाब देंगे या आगे चाही गई सूचनाओं का मो0 नौशाद को जवाब पाने के लिए आगे सम्बंधित विभाग के आलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा?