मथुरा। नगर निगम क्षेत्र में पोस्टर, बैनर लगाना पूर्णतया प्रतिबन्धित कर दिया गया है। जिसका उल्लंघन करने वालों पर पांच हजार रुपये प्रति पोस्टर, बैनर, पम्पलेट शास्ति अवधारित की गयी है। बावजूद कुछ फर्मों के द्वारा नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 193 एवं इस प्रस्ताव के विपरीत बिना अनुमति के अवैध रूप से पोस्टर, बैनर लगाकर विज्ञापन किया जा रहा है। छह फरवरी को बीएसए रोड से भूतेश्वर तिराहे तक कोकोलेन्स प्रयाग हॉस्पिटल के सामने, वीवी कम्पनी एवं हेल्थ केयर पॉली क्लीनिक 1-डी गीता एन्क्लेव शंकर बिहार निकट उप्पल हॉस्पिटल मथुरा द्वारा अवैध पोस्टर दीवारों पर लगाये गये हैं। इनके इस कृत्य से शहर की सुन्दरता विलोपित हो रही है। जो कि जनहित एवं नगर निगम के हितों के पूर्णतः प्रतिकूल है। नगर निगम सीमान्तर्गत विभिन्न स्थलों पर अवैध पोस्टर लगाये गये है। जिसका शास्ति शुल्क 10,000 रुपये प्रति है। इन सभी फर्मों पर 10,000 (दस हजार) का जुर्माना आरोपित किया गया है। जिन व्यवसाइयों, फर्माे के द्वारा शास्ति शुल्क की धनराशि जमा नहीं कराई जाएगी। उनके विरूद्व नगर निगम द्वारा नियमानुसार दंण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।