मथुरा: श्याम बिहारी भार्गव। सहायक श्रमायुक्त एमएल पाल ने अवगत अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित सामूहिक विवाह अनुदान योजना के अन्तर्गत 27 फरवरी को कार्यालय उप श्रमायुक्त आगरा क्षेत्र आगरा में निर्माण कामगार श्रमिकों की पुत्रियों का सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। जिसमें मथुरा से भी निर्माण श्रमिकों द्वारा प्रतिभाग किया जाना है। आवेदन पत्र ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार से प्राप्त किये जा रहे हैं। आवेदन प्राप्त करने की तिथि 13 फरवरी है। इसके पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। प्राप्त आवेदनों की श्रम प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा स्थलीय एवं अभिलेखीय जांच करायी जायेगी। समस्त निर्माण श्रमिकों से अपील है कि वे स्वयं अधिकाधिक संख्या में अपने आवेदन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नचइवबू.पद पर ऑन लाइन पोर्टल पर एवं ऑफलाइन भी जमा करना सुनिश्चित करें। बीओसी बोर्ड (श्रम विभाग) द्वारा संचालित योजनाएं पूर्णतः निःशुल्क है। ऑनलाइन आवेदन के लिए श्रमिक का आधार कार्ड, श्रमिक का बैंक खाता संख्या आईएफएससी कोड सहित, वर की 21 वर्ष से अधिक आयु का प्रमाण पत्र, कन्या का 18 वर्ष से अधिक की आयु का प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, नियोजन, कार्य का प्रमाण पत्र तथा श्रमिक का स्वः घोषणा पत्र अनिवार्य है।