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बालू, मौरंग, बजरी आदि की ई टेंडरिंग के संबंध में आयोजित कार्यशाला

2017.08.21 04 ravijansaamnaकानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। शासन ने निर्णय लिया हैं, कि प्रदेश की नदियों से बालू, मौरंग, बजरी आदि की नीलामी नये रूप में ई निविदा/सह ई नीलामी के माध्यम से कराई जाये ताकि प्रदेश सरकार की मंशा के अनूरुप पारदर्शिता एवं भृष्टाचार मुक्त खनन चल सकें। ई निविदा, सह ई निविदा की नीलामी दो चरणों में सम्पन्न होंगी, जिसमे सभी निविदादाताओं को एक बार ई निविदा का मौका मिलेगा, इसे पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा और अधिकतम मूल्य को आधार मूल्य मान कर द्वितीय चरण में नीलामी हेतु उसे आमन्त्रित किया जायेगा। द्वितीय चरण में ही टेंडर लेने वालो को यह सुविधा होगी की वह टेंडर का मूल्य बढ़ा सके। उक्त जानकारी मण्डलायुक्त पी०के० महान्ति के निर्देशन में अपर आयुक्त राजा राम ने आयुक्त शिविर कार्यालय में आयोजित बालू, मौरंग, बजरी की ई निविदा, सह ई निविदा की प्रणाली की कार्यशाला में दिये। उन्होंने बैठक में उपस्थित निविदादाताओं को बताया कि प्रत्येक ई निविदादाता, सह ई निविदादाता को नीलामी में भाग लेने से पूर्व प्रतिभूति की धनराशि जो शासन द्वारा निर्धारित होगी उसे जमा करना होगा। एम० एस० टी० सी० लि० भारत सरकार जो भारत सरकार का उपक्रम है द्वारा ही ई निविदा, सह ई निविदा की आन लाइन की प्रतिक्रिया पूरी कर नीलामी की प्रतिक्रिया पूरी कराएंगे। उन्होंने आगे बताया कि ई निविदा, सह ई निविदा में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति को पहले एम०एस०टी०सी० में पंजीकरण कराना होगा तदोपरांत ही आन लाइन आवेदन कर सकेगा। प्रत्येक ठेकेदार को अपना आधार कार्ड, यदि फर्म में और कोई भागीदार हो तो उसका भी आधार कार्ड तथा कम्पनी के मामलों में डी० आई० इन० के प्रमाण पर्त्रो की प्रति आवेदक का चरित्र प्रमाण पत्र के साथ ही यह भी लिख के देना होगा कि कम्पनी या आवेदक किसी आपराधिक विवाद में दण्डित नहीं किया गया हैं। चरित्र प्रमाण पत्र भी संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय से लेना होगा। आवेदक को अपने पेन कार्ड की छाया प्रति जी०एस०टी० नंबर के साथ साथ खनन देय बकाया न होने का भी प्रमाण पत्र देना होगा। संबंधित जिलाधिकारी द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में इससे संबंधित विज्ञापन भी देना होगा। प्रत्येक ई निविदा सह ई निविदा लेने वालो को 15 हजार रूपये जमा कराने पर ही वह आवेदन कर सकेगा और जिन बोली दाताओं को निविदा नहीं मिल पायेगी उनकी प्रतिपूर्ति धन उनके खाते में जमा करा दिया जायेगा। मण्डलायुक्त ने यह भी बताया कि किसी भी व्यक्ति धर्म एवं कम्पनी को 4 सौ हैक्टेयर से अधिक का पट्टा नहीं होगा और यदि तथ्यों को छिपा पर पट्टा कराया जाता हैं तो पट्टा निरस्त कर शेष धनराशि जप्त कर ली जायेगी। उन्होंने जिलाधिकारियों से कहा कि वे अपने स्तर से अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को समिति का अध्यक्ष बना दें और किसी वरिष्ठ अधिकारी को सदस्य बना दे और खनन विभाग के अधिकारी को सदस्य सचिव बना दे। कार्यशाला में अपर आयुक्त राजा राम, मण्डल के 29 निविदा दाताओं ने प्रशिक्षण में भाग लिया, मण्डल के समस्त खनन निरीक्षक तथा कम्पनी के ट्रेनर आदि उपस्थित थे।