कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। कीटनाशक अधिनियम के अन्र्तगत बनी कीटनाशी में भारत सरकार ने नियमों में संशोधित कर कीटनाशी संशोधन नियम 2015 गत वर्ष 2015 में 5 नवम्बर में लागू कर दी गयी है। जिसके अन्तर्गत सभी कीट विक्रेताओं को अनुज्ञाप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदक/आवेदक के नियोजन के अधीन तकनीकी व्यक्ति की न्यूनतम अर्हता कृषि या रसायन या वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान या जैव प्राद्योगिक या जीव विज्ञान के साथ विज्ञान स्नातक डिग्री होगी। परन्तु सभी फुटकर विक्रेता या डीलर जो इस उप नियम के अधिसूचना की तारीख को विधि मान्य अनज्ञप्ति धारण करते हुए उन्हें शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के लिए दो वर्ष का समय दिया गया है। अत योग्यता के अनुसार ऐसे सभी अनुज्ञप्ति धारक विक्रेता अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र आदि जिला कृषि रक्षा अधिकारी के कार्यालय कानपुर देहात में भेजे अन्यथा की दशा में अनुज्ञप्ति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी। इसके उपरांत कीटनाशी रसायनों का विक्रय किया जाना अवैध होगा यदि कोई विक्रेता कीटनाशी व्यापारों का व्यापार करते हुए पाया जायेगा तो उसके विरूद्ध अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी। जिसका वह स्वयं उत्तरदायी होगी।