Friday, May 3, 2024
Breaking News
Home » मुख्य समाचार » पीड़ित व्यापारी का आरोप, न्यायालय में विचाराधीन मामले में भी विपक्षियों से पैसा लेकर सिपाही और दरोगा ने किया प्रताड़ित

पीड़ित व्यापारी का आरोप, न्यायालय में विचाराधीन मामले में भी विपक्षियों से पैसा लेकर सिपाही और दरोगा ने किया प्रताड़ित

पवन कुमार गुप्ताः रायबरेली। मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पटेरवा का है, पटेरवा गांव निवासी बीनू अग्रहरि जो कि गांव गांव घूमकर किराना और गल्ला का सामान बेचता है। उसने बीती मंगलवार को बताया कि उसका अपने सगे भाई (विपक्षी) से पुस्तैनी जमीन को लेकर विगत कुछ वर्षों से रंजिश चल रही है और यह मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। बावजूद इसके विपक्षीगण उसे आए दिन परेशान करते हैं और घर में उसके आने जाने के मार्ग को अवरूद्ध करते हैं, जिसकी शिकायत पीड़ित व्यापारी बीनू अग्रहरि कई बार ऊंचाहार कोतवाली में कर चुका है। पीड़ित व्यापारी बीनू ने यह भी बताया है कि वह आईजीआरएस पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा चुका है, परंतु उसकी शिकायत को आज तक संज्ञान में नहीं लिया गया है।
गौरतलब है कि अपने सगे भाई राजकुमार अग्रहरि की साजिश से पीड़ित व्यापारी बीनू को पुलिस से कोई मदद नहीं मिल रही। पीड़ित ने बताया कि उसके विपक्षी राजकुमार अग्रहरि द्वारा उसे हर दिन परेशान किया जा रहा है, साथ ही उस पर छेड़छाड़ जैसे संगीन आरोप लगाकर फंसाने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने इस बात की शिकायत (एनटीपीसी बहेरवा चौकी) हल्का इंचार्ज से भी की परंतु पीड़ित का आरोप है कि हल्का क्षेत्र के सिपाही संतोष यादव ने उसके विपक्षियों से पैसा लेकर उसे रात भर थाने में बंद करके रखा और रास्ते भर प्रताड़ित करते हुए थाने ले गया। इसके साथ ही रात भर थाने और चौकी में भी उसे प्रताड़ना दी। बाद में उसका 151 में चालान कर दिया। पीड़ित ने कहा कि हमारी तरफ से दी गई प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्लेखनीय यह भी है कि इस समय बहेरवा (एनटीपीसी) चौकी में तैनात कुछ सिपाही के किरदारों पर क्षेत्र में विरोध भी प्रकट हो रहा है। जल्द ही इन सिपाहियों के विरुद्ध ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ता लामबंद होने की तैयारी भी कर रहे हैं। अब पीड़ित ने अपने ऊपर हुए जुल्म की शिकायत को लेकर जिला प्रशासन सहित उच्चाधिकारियों को चिट्ठी लिखने की बात कही है और न्याय की मांग कर रहा है। उसने कहा कि विपक्षीगण उसे फंसाने की साजिश रचने की बात कह रहे हैं और हल्का क्षेत्र के सिपाही ने भी घूस लेकर सिर्फ एक पक्षीय कार्रवाई की है और मुझ (पीड़ित बीनू) पर 151 का चालान कर दिया, जबकि कम से कम शांति भंग की धाराओं में दोनो पक्षों का चालान होना चाहिए था।