Sunday, November 24, 2024
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प्राइवेट अस्पतालों के पंजीकरण/नवीनीकरण में सरकारी मानक व दिशानिर्देश का पालन आवश्यक

कानपुर। सूबे की उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक द्वारा आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की मंशा को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मूर्त रुप देने की दशा में प्रयासरत हैं। कानपुर नगर के नर्सिंग होम के नोडल अधिकारी अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा. सुबोध प्रकाश ने जन सामना के साथ औपचारिक बातचीत में बताया कि पंजीकरण/नवीनीकरण की प्रक्रिया में पूर्व की भांति सरकार द्वारा निर्देशित मानकों का पालन आवश्यक है। विभागीय एन.ओ.सी. जैसे फायर, पॉल्यूशन, संचालित अस्पताल के भवन का मानचित्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हेल्थकेयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, हॉस्पिटल फैसिलिटी रजिस्ट्री आदि का भी पालन आवश्यक है। अस्पतालों में निरीक्षण के दौरान मौके पर इंपैनल डिस्पले बोर्ड के अनुसार ड्यूटी डाक्टर व पंजीकरण/नवीनीकरण में घोषित शपथपत्र के अनुसार ट्रेंड स्टाफ उपस्थित होना आवश्ययक है। नर्सिंग होम के संबंध में लागू नए प्रावधानों से पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हों। संबंधित विभागों की एनओसी, इंपैनल चिकित्सक डिस्प्ले बोर्ड, एचपीआर,एचएफआर अस्पताल भवन मानचित्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित मानचित्र व मेडिकल स्टोर का लाइसेंस आदि जरूरी है।