♦ सेवायोजकों के विरुद्ध मौके पर ही नोटिस जारी किया गया
मथुराः जन सामना संवाददाता। शासन तथा एनसीपीसीआर के निर्देश पर जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह एवं मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीना के निर्देशन में सहायक श्रमायुक्त एम.एल.पाल के निर्देश पर कलेक्ट्रेट से औरंगाबाद रोड टाउनशिप पर दिनांक 26/06/2024 को बाल श्रम उन्मूलन अभियान चलाया गया, जिसमें विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जिनमें 3 बाल श्रमिक खतरनाक प्रक्रिया में काम करते हुए पाए गए। इनके सेवायोजकों के विरुद्ध मौके पर ही नोटिस जारी किया गया। मौके पर बच्चो का वैध आयु प्रमाण पत्र न होने पर आयु निर्धारण हेतु सी.एम.ओ के सामने प्रस्तुत किया गया। आयु निर्धारण के उपरांत उन्हें सुरक्षा व संरक्षा हेतु सी. डबल्यू. सी के अध्यक्ष राजेश दीक्षित के समक्ष प्रस्तुत किया गया। टीम में प्रमुख रूप से श्रम प्रवर्तन अधिकारी एस.पी. पांडेय, नीलम, प्रभारी एएचटीयू कर्मवीर सिंह, चाइल्ड लाइन से विरेंद्र, कांस्टेबल योगेश एवं महिला कांस्टेबल प्रियंका एवं नेहा तथा स्थानीय पुलिस फोर्स उपस्थिति रही। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य करने पर कानून रुपए 50000 तक जुर्माने अथवा 3 साल तक जेल अथवा दोनो सजा का प्राविधान है।