फिरोजाबाद, जन सामना संवाददाता। सहायक श्रमायुक्त राजीव कुमार सिंह ने जनपद के समस्त दुकान-वाणिज्यिक अधिष्ठान एवं कारखानों के संचालकों को निर्देशित किया है कि दो अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की जयन्ती के पर्व पर राष्ट्रीय-सार्वजनिक अवकाश घोषित होने के फलस्वरूप अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखना सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि उक्त तिथि को दुकान-वाणिज्यिक अधिष्ठान खोले जाने पर सेवायोजकों के विरुद्ध उ.प्र. वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8 नियम 5 तथा कारखाना ख्यले रहने वाले सेवायोजकों के विरुद्ध उ.प्र.औद्योगिक नियोजन स्थाई आदेश 1961 धारा 3 नियम 4 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि जो कारखानें 24 घंटे चलाया जाने आवश्यक है उनके सेवायोजक श्रम अधिनियमों की विहित व्यवस्था के अनुसार उक्त सूचना कार्यालय में प्रेषित/उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।