इटावा : जन सामना ब्यूरो : जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरीय निकाय) सेल्वा कुमारी जे. ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयेग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार नगरीय निकायें में निर्वाचको के प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिये मतदान स्थल पर निम्न लिखित पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऐसे मतदाताओ को पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र (इपिक), आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र (पेन कार्ड), राज्य, केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों,स्थानीय निकायो अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटो युक्त पहचान पत्र,सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको /पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त सम्पत्ति संबंधी मूल अभिलेख यथा- पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक,पेंशन भुगतान आदेश ,वृद्धावस्था पेंशन आदि ,फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र,फोटोयुक्त शस़्त्र लाइसेन्स,फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर), सांसदो, विधायको, विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र,राशनकार्ड को पहचान के लिए प्रस्तुत करना होगा।
उपयुर्क्त कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते हैं वे उक्त परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिये भी वैध माने जायेगें बशर्तें कि सभी सदस्य एक साथ जायेगें और उन सदस्यो की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जायेगी