कानपुर देहातः जन सामना ब्यूरो। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के लिए मतदाताओं को मत देने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग ने 16 विकल्प दिये है। जिसमें से किसी एक दस्तावेज के आधार पर मतदाता अपनी मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पहचानपत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, केन्द्र व राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों, पब्लिक लिमटिड कंपनियों द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, बैंकों, पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, संपत्ति के मूल अभिलेख, पट्टा फोटो युक्त पेंशन अभिलेख, पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धा लाइसेंस, विकलांग प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जन संख्या रजिस्टर, संसद, विधायक व एमएलसी सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र राशन कार्ड के माध्यम से मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेगा।