Saturday, November 23, 2024
Breaking News
Home » मुख्य समाचार » अवैधरूप से मेमोरी डाउनलोडिंग करने वालों पर होगी एफआईआर

अवैधरूप से मेमोरी डाउनलोडिंग करने वालों पर होगी एफआईआर

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी कुमार रविकान्त सिंह ने निर्देश दिए हैं कि जनपद में वीडियो/सीडी लाइबे्ररी/चिप मेमोरी कार्ड पर डाउनलोडिंग आदि का कार्य बिना निर्धारित लाइसेंस शुल्क जमा के बगैर किया जाना प्रतिबन्धित है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अमरपाल सिंह की देखरेख मेें जिला मनोरंजन कर अधिकारी द्वारा गठित टीम द्वारा विभिन्न कस्बों, ग्रामों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें बिना लाइसेंस शुल्क जमा किए कई दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि उपरोक्त प्रक्रिया चलचित्र (विनियम) अधिनियम 1955 तथा संशोधित उ0प्र0 अधिनियम 2009 के द्वारा अधिनियम की धारा 2(जी) के साथ पठित धारा 2(एच) के अन्तर्गत लाइबे्ररी श्रेणी में आती है जिसके लिए लाइसेंस शुल्क जमा करना अनिवार्य है।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अमर पाल सिंह ने बताया कि जनपद में बडे़ पैमाने पर मेमोरी चिप डाउनलोडिंग का कार्य संचालित हो रहा है। जिस संचालकों को नोटिस प्राप्त हो गए हैं परन्तु गत वित्तीय कार्य वर्ष 2015-16 तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 का लाइसेंस शुल्क नहीं किया गया है ऐसे संचालक तीन दिन के अन्दर लाइसेंस शुल्क जमा करके जिला मनोरंजन कर अधिकारी के कार्यालय में जमा धनराशि की प्रति उपलब्ध करा दें। निर्धारित अवधि में ऐसा न करने वाले दुकानदारों, अवैधरूप से मेमोरी डाउनलोडिंग व्यवसाय करने वालों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराकर मुकदमा पंजीकृत करा दिया जाएगा।