कानपुर, जन सामना ब्यूरो। जिला मजिस्ट्रेट /जिलाधिकारी कुमार रविकान्त सिंह ने आगामी क्रिसमस पर्व, नववर्ष सहित स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी धरना-प्रदर्शन आदि के मद्देनजर जनपद में धारा-144 लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट /एडीएम (प्रशासन) शिवशंकर गुप्ता ने बताया कि विगत कई दिनों से स्वास्थ्य विभाग के लिपिक एवं अधिकारीगण आन्दोलनरत है तथा कार्य का बहिस्कार कर रहे हैं। आन्दोलित कर्मचारियों द्वारा ओपीडी एवं आकस्मिक सेवाओं को भी बन्द करने की घोषणा की गयी है जबकि कुछ कर्मचारी/अधिकारी राजकीय कार्य करना चाहते हैं जिसके कारण आन्दोलित कर्मचारियों एवं कार्य करने वाले कर्मचारियों में टकराव की स्थ्ति उत्पन्न हो सकती है। ओपीडी आकस्मिक सेवाएं, एम्बुलेन्स सेवाएं एवं पोस्टमार्टम सेवाएं बन्द होने से जनता के मध्य घोर आक्रोश उत्पन्न होने की भी सम्भावना है। इसके अलावा क्रिसमस तथा नववर्ष का भी समय नजदीक है जिस कारण देर रात हुड़दंग व पार्टियों आदि में उपद्रव आदि होने की भी प्रबल सम्भावनाएं है। इस दौरान कतिपय व्यक्तियों/अराजक तत्वों द्वारा शान्ति भंग किए जाने का प्रयास किया जा सकता है जिसके कारण शान्ति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू की जाती है। इस दौरान जनपद की सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, भाला, बल्लम, धारदार हथियार, हाॅकी, बंेत, लाठी, डण्डा या अन्य किसी भी प्रकार का शस्त्र किसी व्यक्ति या समूह में बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति लिए नहीं चलेगा। यह नियम शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति जिसे सहारे के लिए लाठी की जरूरत पड़ सकती है तथा प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी जो ड्यूटी पर हो उन उक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। इसके अलावा पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनाया जाएगा, कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ, पटाखा, आतिशबाजी या अन्य प्रकार का विस्फोटक सामान आदि लेकर सार्वजनिक रूप से नहीं चलेगा। किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक रास्ते में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाएगा जिससे यातायात/आवागमन प्रभावित हो। निषेधाज्ञा लागू रहने तक कोई व्यक्ति या राजनैतिक दल किसी भी जनसभा अथा जुलूस का आयोजन बिना सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट /जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के नहीं करेगा। इस दौरान अभद्र भाषा, नारा, जाति धर्म सम्प्रदाय को भड़काने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।