मन्दिर, मस्जिद आदि धार्मिक स्थलों का प्रयोग मतदाताओ को फतवा जारी करने के लिए नही होगा : डीईओ
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी कुमार रविकांत सिंह ने जनपद में विधानसभा 2017 सामान्य निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण हेतु गठित उड़न दस्तो में सम्मिलित अधिकारी/मजिस्ट्रेट को निर्देश दिये है कि वे सक्रिय होकर निर्वाचन सम्बन्धी कार्यो को गति दे। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में धन बल का दुरूपयोग रोकने के लिए निर्वाचन आयोग से खास इन्तजाम किया गया है। निष्पक्ष स्वतन्त्र एवं शान्तिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराना सबका दायित्व है। मतदान दिवस पर सभी राजनैतिक दल, मतदाताओं को पूरी स्वतन्त्रता है कि वे बिना किसी परेशानी या बाधा के अपने मत का प्रयोग कर सके। कोई पोस्टर झण्डे या अन्य प्रचार सामग्री मतदान केन्द्र के निर्धारित परिधि में नही प्रस्तुत करेगा। मतदान के दिन आर0ओ0 की अनुमति से प्रत्येक वाहन पर निर्धारित व्यक्ति से अधिक नही बैठेंगे। मतदाताओं को रिश्वत देना डराना धमकाना, मतदान केन्द्र के निर्धारित परिधि के भीतर मतयाचना करना, मतदान के 48 घण्टे के अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं करना, मतदाताओं को बाहर से मतदान केन्द्र तक ले जाना व वापस लाना आदि वर्जित है। बिना अनुमति के लाउड स्पीकर का प्रयोग करना मना है। किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यार्थी को अन्य राजनैतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओ के पुतले लेकर चलने, उनको सार्वजनिक स्थान पर जलाने आदि पर प्रतिबन्ध रहेगा। मन्दिर, मस्जिद आदि धार्मिक स्थलों का प्रयोग मतदाताओ को फतवा जारी करने के लिए नही किया जायेगा। मतदान केन्द्र पर सुरक्षाधारी व्यक्ति एजेंट नही बन सकता है। उन्होने अधिकारियो को यह भी निर्देश दिये कि निर्वाचन सम्बन्धी सभी प्रकार के प्रशिक्षणो को भलीभांति ले। उन्होंने कहा कि निर्वाचन को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराना सब का दयित्व है।