कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के अन्तर्गत यह प्रतिबन्धित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर या पम्पलेट जिसके मुखपृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हो, मुद्रित या प्रकाशित करायेगा। ये निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम कुमार रविकांत सिंह ने देते हुए कहा कि सभी प्रीन्टिग प्रेस मालिकान को प्रतिबन्धित किया है कि वे विधानसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत मुद्रित की जाने वाली प्रत्येक सामग्री पर अपने प्रिन्टिग प्रेस का नाम तथा जिसके द्वारा मुद्रित किये जाने का आदेश दिया गया है का नाम व पता तथा कुल मुद्रित प्रतियों की संख्या अनिवार्य रूप से प्रत्येक सामग्री के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रित करना सुनिश्चित करे अन्यथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी।