घाटमपुर, कानपुर, जन सामना संवाददाता। चुनाव के मद्देनजर क्षेत्र में शांति बनाये रखने, अमनो-अमान कायम रखने तथा आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में आज से क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त आदेशानुसार घाटमपुर एस0डी0एम0 सुखबीर सिंह यादव ने धारा 144 की कार्यवाही लागू कराते हुए 17 फरवरी के उपरांत 20 फरवरी तक किसी भी प्रकार की पब्लिक मीटिंग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का आदेश दिया है, वहीं पोलिंग बूथ के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रत्याशी को अपना चुनावी बूथ बनाने की अनुमति नहीं होगी एवं 100 मी0 के दायरे में लाउडस्पीकर, मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित होगा। इस दौरान क्षेत्र के सभी गेस्ट हाउसों, लान, कम्यूनिटी हाल, धर्मशाला आदि में बाहरी जिलों के लोगों को ठहरने की अनुमति न होगी न ही गेस्ट हाउसों को विशुद्ध विवाह के अतिरिक्त अन्य किसी कार्यक्रम के लिये अनुमति दी गई है। इस दौरान धार्मिक कार्यक्रमों व त्योहारों के अलावा अन्य स्थलों पर मुफ्त खाना बांटे जाने पर दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी। उपजिलाधिकारी सुखबीर सिंह यादव ने इस मौके पर बताया कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त दाण्डिक कानूनी कार्यवाही की जायेगी।