Sunday, November 24, 2024
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विकलांग पेंशन के लिए जल्द मुहैया कराएं दस्तावेज

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। शासन के निर्देशानुसार विकलांग पेंशन का भुगतान पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से किया जाना है जिसके लिए आधार कार्ड, बैंक खाते की छायाप्रति एवं मोबाइल नंबर की नितान्त जरूरी। विकलांग पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों जिन्होंने अभी तक अपना आधार कार्ड, बैंक खाते की छायाप्रति मोबाइल नंबर सहित जिला विकलांग कल्याण अधिकारी कार्यालय माती में जमा/उपलब्ध नही कराया है वे अनिवार्य रूप से एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय जिला विकलांग जन विकास अधिकारी विकास भवन माती कमरा नंबर 105 कानपुर देहात को उपलब्ध कराना सुनिश्चत करें। आधार कार्ड आदि उपलब्ध न कराने की स्थिति में भविष्य में उन्हें विकलांग पेंशन प्राप्त करने असुविधा हो सकती है। यह जानकारी जिला विकलांग जन विकास अधिकारी शिव सिंह ने दी है।