प्रभारी अधिकारी मतगणना कार्मिक/प्रशिक्षण के रूप में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व हुए नियुक्त
मतगणना कार्मिकों को बेहतर से बेहतर प्रशिक्षण देने की सभी तैयारियां व निष्पक्ष, निर्भीक, भयरहित, सकुशल मतगणना कराने की तैयारी रखे सुव्यवस्थित: कुमार रविकांत सिंह
मतगणना परिसर में मोबाईल माचिस इलेक्ट्रानिक्स उपकरण आदि ले जाना वर्जित, वाहन भी सौ मीटर दूर रहेंगे
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी कुमार रविकांत सिंह ने बताया कि 11 मार्च को स्पोर्टस स्टेडियम माती में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2017 कानपुर देहात की सम्बन्धित चारों विधान सभा क्षेत्र की मतगणना का कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय में मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इन्तजाम के मध्य पूरी तरह व्यवस्थित निष्पक्ष निर्भीक भयरहित सकुशल तरीके से सम्पन्न होगा। जिसकी सभी तैयारियां पूरी की जा रही है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि 11 मार्च को होने वाली मतगणना के लिए मतगणना कार्मिकों को बेहतर से बेहतर मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण देने की सभी तैयारियां सुव्यवस्थित रखे। क्योकि अब मतगणना का समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन में नियुक्त प्रभारी अधिकारी एवं सहायक प्रभारी अधिकारी के नियुक्ति आदेश में थोड़ा स संघोधन कर दिया गया है अब प्रभारी अधिकारी मतगणना कार्मिक/प्रशिक्षण के रूप में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अमर पाल सिंह 9454417624 कार्य देखेंगे। इसके अलावा प्रभारी अधिकारी के साथ अतिरिक्त सहायक प्रभारी अधिकारी पूर्व की भांति अपने अपने दायित्वों का निर्वाहन करते रहेंगे। जिलानिर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना परिसर के 100 मीटर की परिधि के अन्दर पूरी तरह प्रतिबंधित जोन होगा। इसके अन्दर किसी व्यक्ति को वैधानिक परिचय पत्र फोटो सहित के बिना प्रवेश पर पाबन्दी रहेगीं। माती अकबरपुर रोड पर उक्त तिथि में सामान्यता यातायात प्रतिबंधित रहेगा। इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के पास अग्नाशस्त्र, लाठी डण्डा या अन्य किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र लेकर चलने पर पूर्णतया पाबन्दी रहेगी। इस क्षेत्र में केवल सुरक्षा कर्मी जो मतगणना डयूटी में लगाये गये है केवल वही शस्त्र लेकर चल सकेंगे। मतगणना परिसर के बाहर प्रतिबंधित क्षेत्र में सिगरेट, बीड़ी माचिस, लाईटर, ब्रीफकेश, झोला, सेलुलर फोन इत्यादि सहित सभी अन्य ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने पर पूर्ण पाबन्दी रहेगीं। इस प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की भीड़ भी प्रतिबंधित है। शासन द्वारा विजय जलूसो पर पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है, अतः जनपद में किसी प्रकार के विजय जलूस निकालने पर प्रतिबन्ध है। उल्लघन करने वालो के विरूद्व कड़ी कार्यवाही की जायेगी। सभी प्रत्याशी मतगणना एजेण्ट प्रतिबंधित वस्तुओ के साथ प्रवेश नही करेंगे। क्योकि प्रतिबंधित क्षेत्र में सभी व्यक्तियो के प्रवेश करने वालो की सघन तलाशी ली जायेगी। मतगणना एजेण्ट, प्रत्याशी तथा मतगणना हेतु मतगणना कार्मिको को अधिकृत रूप से जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र सामने प्रदर्शित रहने के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा। मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद मुकम्मल रहेगीं। मतगणना स्थल पर असलहा, लाठी, डण्डा, अस्त्र शस्त्र, मोबाईल माचिस कल्कुलेटर, सिगरेट, इलेक्ट्रानिक्स उपकरण आदि पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद किसी के पास पाया जाता है तो कड़ी कार्यवाही होगी।