हाथरस/सासनी, जन सामना संवाददाता। गांव खिटौली कटैलिया में ग्राम प्रधान के खिलाफ याचिका के बाद फिर से मतगणना कराने के एसडीएम ने निर्देश दिए थे। आरओ और एआरओ के न पहुंचने के कारण मतगणना नहीं हो सकी। सभी अधिकारी बिना मतगणना के ही वापस लौट आए। बता दें कि ग्राम खिटौली कटैलिया निवासी नीरज पत्नी हरेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत याचिका में कहा था कि पंचायत के सामान्य निर्वाचन 2015 में 6 प्रत्याशी ने नामांकन किया था। सभी नामांकन वैध पाए गए थे। जिसमें याची को कन्नी, उषादेवी को अनाज ओसता किसान, कुसमा देवी को इमली,भगवान देवी को कार,बीना देवी को किताब,साधना को कैमरा, सोनावती को कैरम बोर्ड, चुनाव चिन्ह आवंटित किए थे। मतदान 12 दिसम्बर 2015 को सम्मपन हुआ था;। जिसमें 1675 मतदाताओं ने मतदान किया। 13 दिसम्बर को के.एल.जैन इंटर कालेज में मतगणना हुई। याची के 9 मतों को अबैध रूप से अन्य प्रत्याशियों के मतों में शामिल कर गणना सीट में ओवर राइटिंग कर 01 के स्थान पर 10 तथा याची के 8 मत निरस्त कर कुसमा देवी को 8 मतों से विजई घोषित कर दिया। अंत में याचिका स्वीकार कर पुर्नमतगणना कराने तथा प्रधान पद के लिए की गई घोषणा निरस्त करने की याचना की। याची एवं विपक्षी के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के एसडीएम ने बताया कि मतगणना प्रपत्रों पर काटपीट की गई हैं। कटिंग पर किसी समक्ष अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। प्रपत्र संख्या-4 तैयार नहीं किया हैं। हार जीत का अंतर भी बहुत ही कम हैं। जिससे आशंका को बल मिलता हैं कि मतगणना में त्रुटि हुई है। इस कारण मतगणना कराया जाना न्याय संगत प्रतीत होता हैं। मगर एआरओ और आरओ के न पहुंचने पर मतगणना नहीं हो सकी। इसके लिए एसडीएम ने 16 मार्च अग्रिम तारीख नियत की है।