हाथरस, नीरज चक्रपाणि। जिला निवार्चन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह के आदेशानुसार विधानसभा हाथरस, सादाबाद और सिकन्दराराऊ की सुचारू ढंग से मतगणना 11 मार्च शनिवार को एमजी पालीटैक्निक में सम्पन्न कराने के लिये मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, मतगणना माइक्रो आब्जर्बर, संकलन पर्यवेक्षक तथा चतुर्थश्रेणी कर्मी की तैनाती की गई है। प्रथम मतगणना प्रशिक्षण 06 मार्च 2017 सोमवार को प्रातः 11 बजे से मनोरंजन कक्ष नई पुलिस लाईन हाथरस में सम्पन्न होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी एएच कर्नी ने बताया कि विधानसभा हाथरस, सादाबाद और सिकन्दराराऊ की मतगणना एमजी पालीटैक्निक स्थित निर्धारित मतगणना कक्ष में 14-14 टेबिल पर होगी। प्रत्येक टेबिल पर मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना सहायक द्वारा मतगणना की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि एमजी पालीटैक्निक/मतगणना स्थल पर फोटोयुक्त प्रवेशपत्र के बिना किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी और मोबाईलफोन,कैमरा,स्पाईपैन,अन्य कोई इलैक्ट्राॅनिक सामग्री, धूम्रपान, गुटखा, ज्वलनशील व अन्य आपत्तिजनक सामग्री ले जाना वर्जित है। मतगणना कार्मिक प्रभारी एवं सीडीओ जावेद अख्तर जैदी ने बताया कि तीनों विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिये रिजर्व सहित कुल 57-57 मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, मतगणना माईक्रो आब्जर्बर तथा चतुर्थश्रेणी कर्मी की तैनाती की गई है। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा मतगणना कक्ष स्थित रिटर्निग आफीसर मतगणना टेबिल हेतु दो-दो संकलन पर्यवेक्षक की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि समस्त मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, मतगणना माईक्रो आब्जर्बर, संकलन पर्यवेक्षक तथा चतुर्थश्रेणी कर्मी दिनांक 06.03.2017 को प्रथम मतगणना प्रशिक्षण के समय स्वयं के दो टिकट साईज के फोटोग्राफ अपने कार्यालयाध्यक्ष से प्रमाणित कराकर अपने साथ अनिवार्य रूप से लेकर आयेंगे और काउण्टर से खाली परिचय पत्र प्राप्त कर उसे भरकर तथा काउण्टर से उस पर जिला निर्वाचन अधिकारी की मुहर लगवाकर निर्वाचन ड्यूटी समाप्त होने तक अपने साथ सुरक्षित रखेंगे। मतगणना प्रशिक्षण प्रभारी एवं परियोजना निदेशक चन्द्रशेखर शुक्ला ने कहा कि प्रथम मतगणना प्रशिक्षण में समस्त मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, मतगणना माईक्रो आब्जर्बर, संकलन पर्यवेक्षक तथा चतुर्थश्रेणी कर्मी की समय से उपस्थिति अनिवार्य है। मतगणना प्रशिक्षण में अनुपस्थित मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, मतगणना माईक्रो आब्जर्बर, संकलन पर्यवेक्षक तथा चतुर्थश्रेणी कर्मी के विरूद्ध पदीय कत्र्तव्य भंग करने की स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 134 के अंर्तगत एफआईआर दर्ज कराकर कठोर दंडात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।