Sunday, November 24, 2024
Breaking News
Home » मुख्य समाचार » सीएसए में मतगणना प्रशिक्षण संबंधी बैठक आहूत की गई

सीएसए में मतगणना प्रशिक्षण संबंधी बैठक आहूत की गई

2017.03.07 04 ravijansaamnaकानपुर, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने कैलाश भवन, सभागार, सीएसए में मतगणना प्रशिक्षण संबंधी बैठक आहूत की। श्री शर्मा ने अपने सम्बोधन में कहा कि मतगणना भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सम्पन्न होगी। श्री शर्मा ने मौजूद निर्वाचन संबंधी मतगणना अधिकारियों एवं कार्मिकों को निर्देश देते हुए कहा कि मतगणना स्थल मण्डी समिति, नौबस्ता में दिनाॅक 11 मार्च, 2017 को सुबह 6:00 बजे उपस्थित हों व 07:30 बजे हाल में दाखिल हो जायें। मोबाइल एवं केलकुलेटर साथ में न लायें वहाॅ पर मौजूद डिस्प्ले बोर्ड पर विधानसभा वार एवं टेबिल बार ड्यूटी का निर्धारण अंकित होगा। मतगणना कार्मिक टू व्हीलर ला सकते हैं जिसे पार्किंग में खड़ा करें व आईडी कार्ड के लिए फोटो सम्बन्धित अधिकारी को दें दें। श्री शर्मा ने निर्देश देते हुए कहा कि पोस्टल बेलट पेपर के तहत फार्म 13सी से फार्म 13ए, फार्म 13बी चेक करेंगें व डिक्लरेशन का मिलान करेंगें व रिजेक्ट होने पर उसे फार्म 13सी में रखेंगें। इनके लिए अलग-अलग 3 टोकरी बनेंगी। खाली लिफाफा, रिजेक्टेड मतपत्र व वेलिड मतपत्र को बड़े लिफाफों में रखा जायेगा। 50-50 बैलेट पेपर की बन्डलिंग बनाई जायेगी। मतगणना कार्मिक ध्यान रखें कि प्रत्याशी मिलाकर नोटा भी एक कन्डीडेट है। मतगणना से पूर्व मतपत्रों की छॅटाई के बाद वैध मतपत्रों के बन्डल बनाकर हर प्रत्याशी का नाम लिखें। गणना पर्ची में प्रत्याशी को मिले मतों की संख्या लिखें। रिजेक्टेड बन्डल अलग टोकरी में जायेगा। गणना पर्ची में काउन्टिंग सुपरवाइजर अपने एआरओ व प्रत्याशी एजेण्ट के हस्ताक्षर कराकर आरओ को दें। विनिंग मार्जिन पोस्टल बेलट संख्या से कम होगा तो रिकाउन्टिंग होगी और रिकाउन्टिंग की गणना पर्ची पुनः बनेगी। फार्म 13ए का घोषणापत्र, वैद्य फार्म 13बी एवं 13सी का लिफाफा व 13 सी का रिजेक्टेड लिखकर बड़े लिफाफे में रखा जायेगा। नोटा व प्रत्याशी के वैद्य मतपत्र का लिफाफा बनायें लास्ट में लिफाफे का नम्बर लिखें व हस्ताक्षर करें। आरओ के हस्ताक्षर होकर लिफाफा सील होगा। पोस्टल बेलट की गिनती शुरू होने के बाद ही ईवीएम की काउन्टिंग शुरू होगी। प्रत्याशी एजेण्ट के गणना पर्ची में हस्ताक्षर करायें। अमान्य मतपत्र कारण मोहर लगाकर टिक करें। अमान्य मतपत्र कारण सहित मोहर लगाकर टिक करें अतः मतपत्र के अमान्य होने के 08 कारण भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किये गये हैं। टेबिल पर दूसरा काउन्टिंग एजेण्ट न हो यह सुनिश्चित करें। काउन्टिंग सुपरवाइजर दूसरे एजेण्ट की मौजूदगी के बारे में आरओ को बतायें। एजेण्ट को फार्म 13ए दिखाकर सन्तुष्ट करायें व अधिकारी अपना धैर्य बनायें रखें। काउन्टिंग सुपरवाइजर मतगणना शुरू होने से पहले प्रत्याशी एजेण्ट को मतगणना के नियमों के बारे में बतायें। रिजर्व काउन्टिंग कर्मी मतगणना स्थल पर मौजूद रहेंगें। पोस्टल बैलट की गिनती शीघ्रता से करें । इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अरूण कुमार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम (एलए) समीर वर्मा, केडीए सचिव के0पी0सिंह, डी0डी0 वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।