प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। कोविड-19 महामारी में घोषित लाॅकडाउन अवधि में समस्त औद्योगिक इकाईयों द्वारा श्रमिकों के मजदूरी का भुगतान करने तथा आवश्यक वस्तुए एवं सेवाओं से सम्बन्धित उत्पाद, जिसमें खाद्य पदार्थ यथा बे्रड, बिस्किट, आटा, दाल, खाद्य तेल, चावल, चीनी, पीने का पानी, तेल, घी, मसाला, दूध व दूध से सम्बन्धित उत्पाद तथा उन उत्पादांे के लिए प्रयोग की जाने वाली पैकिंग सामग्री की इकाईयां, मेडिकल उपकरण जिसमे मास्क, सेनेटाइजर, वेंटीलेटर, पीपीई किट, दवा जिनमें आयुष भी सम्मिलित है तथा दवाओं में काम आने वाली सामग्रियों इण्टरमिडयरी तथा इनकी पैकिंग से सम्बन्धित सामग्री की इकाईयां, कोयला व खनिज पदार्थ का उत्पादन, परिवहन एवं खनन प्रक्रियाओं से सम्बन्धित गतिविधियां, खाद, कीटनाशक, बीज उत्पादन तथा इनकी पैकिंग में प्रयुक्त होने वाली इकाईयां एवं पशु/पक्षी/मत्स्य आहार एवं सम्बन्धित उत्पादो की इकाईयां, कृषि संयत्र एवं उनसे सम्बन्धित उत्पाद बनाने वाली इकाईयां, डिटरजेंट एवं साबुन उत्पाद की इकाईयां, साल्वेन्ट एक्सट्रैक्शन प्लाण्ट, खाद्य प्रसंस्करण बनाने वाली इकाईयां व फल/सब्जी की पैकेजिंग से सम्बन्धित औद्योगिक इकाईयों के संचालन हेतु जनपद की औद्योगिक इकाईयों के स्वामी, पास/अनुमति-पत्र प्राप्त करने हेतु कार्यालय, उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, 5, नया कटरा, प्रयागराज से सम्पर्क करें।
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