हाथरस, नीरज चक्रपाणि। शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने सरकारी कार्यालयों में कोरोना वायरस कोविड-19 के संबंध में सरकारी कार्यालयों को 20 अप्रैल से खोले जाने के संबंध में अवगत कराया है कि पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेन्स, अग्निशमन, आकस्मिक सेवाये,आपदा प्रबंधन, कारागार, नगर निकाय बिना किसी प्रतिबंध के यथावत अपने कार्यों को संपादित करेंगे।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के सभी विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष एवं समूह क तथा ख के सभी अधिकारी कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे। कार्यालयों में प्रत्येक कार्य दिवस मे समूह ग एवं घ के यथावश्यक, 33 प्रतिशत तक के कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने की व्यवस्था के लिए विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों के स्तर से आवश्यकता का निर्धारण करते हुए रोस्टर तय किया जायेगा। विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को सुझाव दिया जाता है कि वह अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों का रोस्टर इस प्रकार बना ले कि ऐसे कर्मी अलटरनेट दिवस में कार्यालय आये परंतु इससे शासकीय कार्य में, कोई व्यवधान उत्पन्न न हो शासकीय कार्य हेतु आवश्यक कार्य में को कार्मिकों को ही कार्यालय में बुलाया जाये। कार्यालय की कार्यावधि में सोशल डिस्टैन्सिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूरा ध्यान रखा जाये।
रोस्टर के अनुसार घर में कार्य संपादित कर रहे कार्मिक इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में रहेंगे उन्हें आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय बुलाया जा सकेगा। जिला प्रशासन ट्रेजरी के कार्यों के संपादन के लिए भी आवश्यकतानुसार कार्मिकों को शासकीय कार्य के लिए नियोजित किया जाये।
वन विभाग के कार्मिक जो प्राणिउद्यान के संचालन एवं प्रबंधन पौधशालाओ, वन्य-जीव, जंगलों में अग्निरोधी उपायों या सिंचाई के कार्यों तथा पेट्रोलिंग एवं आवश्यक वाहन सेवाओं से जुड़े हैं, वह अपने कार्यों का संपादन करते रहेंगे।
संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों (हॉट स्पॉट एरियाज) में कार्यालयों को बंद किए जाने के संबंध में जिला प्रशासन के स्तर से पृथक से निर्णय लिया जाएगा।