कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। नगरीय निकाय निर्वाचन- 2017 के लिए निर्वाचन नामावली में नाम सम्मिलित, संशोधन तथा विलोपन की कार्यवाही के लिए नगर निकाय जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्त तहसीलदार व समस्त नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत अधिशाषी अधिकारी को जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने निर्देश दिये है कि जिन पात्र नागरिकों का नाम किसी कारणवश निर्वाचक नामावली में छूट गया है या त्रुटिपूर्ण हो गया है या अपात्र नागरिक का नाम सम्मिलित हो जाता तो उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 12 च के अनुसार निर्वाचक नामावली के अंकित प्रकाशन के उपरांत जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) द्वारा निर्गत निर्वाचन की नोटिस के दिनांक तक की समयावधि में नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन हेतु नागरिकों द्वारा आवेदन किया जा सकता है। उक्त समय में प्राप्त आवेदन पात्रों की संवीक्षा करके नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन की कार्यवाही नामांकन के लिए नियत अंतिम दिनांक तक की जायेगी। यह जानकारी अपर जिलाधिकारी प्रशासन शिवशंकर गुप्ता ने दी।