हाथरस, नीरज चक्रपाणि। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मांगी गई वांछित सूचनायें वास्तविक रूप से न देने पर उपजिलाधिकारी हाथरस के जनसूचना अधिकारी पर 250 रूपये प्रतिदिन तथा अधिकतम 25 हजार रूपये तक का जुर्माना लगाये जाने का आदेश दिया है। धर्मकुंज, पुराना मिल कम्पाउंड निवासी एवं आरटीआई कार्यकर्ता देवेन्द्र कुमार गुप्ता ने उपजिलाधिकारी हाथरस के जनसूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत तहसील दिवस में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में पांच बिन्दुओं पर सूचनायें मांगी थीं जो उन्हें नहीं दी गईं।